भीमा कोरेगांव : सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को मुंबई ट्रांसफर करने के NIA रिकॉर्ड के दिल्ली HC के आदेश को रद्द किया, टिप्पणियां भी हटाईं

LiveLaw News Network

6 July 2020 8:38 AM GMT

  • भीमा कोरेगांव : सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को मुंबई ट्रांसफर करने के NIA रिकॉर्ड के दिल्ली HC के आदेश को रद्द किया, टिप्पणियां भी हटाईं

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27 मई के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के दिल्ली से मुंबई के लिए स्थानांतरण करने के लिए प्रॉडक्शन वारंट से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था।

    उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा था कि NIA ने जमानत अर्जी के लंबित रहने के दौरान नवलखा को दिल्ली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए "जल्दबाजी" में काम किया था।

    जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ NIA की अपील को मंजूरी देते हुए नवलखा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए NIA के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने का निर्देश दिया। हालांकि कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि बयान हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर संदेह व्यक्त किया जाएगा।

    2 जून को शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।नवलखा वर्तमान में मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

    सोमवार को सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश "अभूतपूर्व प्रकृति" का था।

    एसजी मेहता ने कहा,

    "नवलखा के आत्मसमर्पण के समय, भारत में लॉकडाउन चल रहा था। बॉम्बे में विशेष न्यायाधीश ने हमारे तर्कों के दम पर नवलखा के ट्रांसफर के आदेश को पारित करने की कृपा की। हमने कोर्ट से कुछ भी नहीं छिपाया। NIA मुंबई के साथ हिरासत की आवश्यकता है। नए सबूतों की खोज हुई है।"

    एसजी ने आगे कहा कि स्थानांतरण को उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया था और इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का इस मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया था। एसजी ने कहा कि नवलखा को मुंबई में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था, जिसके बाद रिमांड आदेश पारित किया गया था।

    नवलखा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ NIA की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि महज रिकॉर्ड मांगा गया है।

    "एक आदेश के खिलाफ 136 झूठ कैसे हो सकते हैं जो कहता है कि 'एक हलफनामा दाखिल करें? ये कोई जमानती आदेश नहीं है जिसमें जमानत दी गई है। बस एक आदेश है, उन परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए जिनमें वो व्यक्ति को बॉम्बे ले गए।"

    इस बिंदु पर, न्यायमूर्ति मिश्रा ने सिब्बल से पूछा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई में विशेष NIA अदालत के समक्ष हलफनामा देने वाली कार्यवाही पेश करने का निर्देश कैसे दिया है। उन्होंने आगे सिब्बल से पूछा कि उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43 डी के तहत NIA कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया।

    जवाब में, सिब्बल ने कहा:

    " NIA ने उस समय जांच नहीं ली थी, जब दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी। यहां तक ​​कि सॉलिसिटर ने भी अधिकार क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठाया। किसी भी मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही निष्प्रभावी हो गई है। "

    27 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका से संबंधित एक मामले में NIA को मुंबई में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किए गए प्रॉडक्शन वारंट जारी करने के लिए आवेदन समेत कार्यवाही की पूरी प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

    न्यायमूर्ति भंभानी ने नवलखा की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग के लिए NIA कोर्ट की दिल्ली बेंच के समक्ष स्थानांतरित किए गए आवेदन के पूरे रिकॉर्ड की भी मांग की थी।

    दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को NIA ने 2 जून को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, जिसमें सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि दिया गया आदेश अवैध है और अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

    शीर्ष अदालत ने तदनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी और नवलखा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

    इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 16 मार्च को गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बडे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिन पर भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में माओवादी लिंक का आरोप लगाया गया था।

    इसके बाद, नवलखा ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने COVID ​​-19 महामारी के मद्देनज़र उनके लिए समय आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

    यह मामला 1 जनवरी, 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में हुई हिंसात्मक घटनाओं से संबंधित है, जो कोरेगांव लड़ाई की विजय की 200 वीं वर्षगांठ पर दलित संगठनों की याद में आयोजित किया गया था। पुणे पुलिस ने आरोप लगाया कि पुणे में हुई एल्गार परिषद की बैठक में हिंसा भड़की थी। यह आरोप लगाया गया कि बैठक का आयोजन प्रतिबंधित माओवादी संगठनों के साथ सांठगांठ करके किया गया था।

    पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का सिलसिला जून 2018 में शुरू हुआ था। जाति विरोधी कार्यकर्ता सुधीर धवले, मानवाधिकार वकील सुरेंद्र गडलिंग, वन अधिकार अधिनियम कार्यकर्ता महेश राउत, सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्रोफेसर शोमा सेन और मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन को गिरफ्तार किया गया।

    बाद में, एक्टिविस्ट-वकील सुधा भारद्वाज, तेलुगु कवि वरवर राव, एक्टिविस्ट अरुण फरेरा और वरनन गोंजाल्विस को गिरफ्तार किया गया।

    नवंबर 2018 में, पुलिस ने जून 2018 में गिरफ्तार छह लोगों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट दायर की। फरवरी 2019 में, सुधा भारद्वाज, वरवर राव, अरुण फरेरा और गोंजाल्विस के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

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