भीमा कोरेगांव मामला : पुणे सेशंस कोर्ट ने छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

LiveLaw News Network

7 Nov 2019 3:28 AM GMT

  • भीमा कोरेगांव मामला : पुणे सेशंस कोर्ट ने छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

    पुणे सेशंस कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उक्त आवेदन सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर धवले, वरवारा राव, शोमा सेन, महेश राउत और रोना विल्सन द्वारा दायर किए गए थे।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर नवांदर ने आदेश पारित किया और 15 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के प्रकाश में तीन अन्य आरोपियों, सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले के सभी आरोपियों को अब जमानत से वंचित कर दिया गया है।

    इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवलखा को कहा था कि वो पुणे की स्पेशल कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करें। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को भी निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द याचिका का निपटारा करे। पीठ ने पुणे पुलिस को भी कहा है कि वो अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनवाई को ना टाले।

    इसके बाद गौतम नवलखा ने आखिरकार अग्रिम जमानत के लिए पुणे की स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की। नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से मिला गिरफ्तारी से सरंक्षण 11 नवंबर को खत्म हो रहा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम संरक्षण बढ़ाया था

    इससे पहले कोर्ट ने राहत देते हुए चार हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया था। पीठ ने कहा था कि इस अवधि के दौरान वो संबंधित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद पीठ ने मामले का निस्तारण कर दिया था। वहीं नवलखा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि पुलिस ने आज तक उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है और ना ही उनका FIR में नाम है। इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन पीठ ने कहा कि वो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सील कवर में जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी।

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