भीमा कोरेगांव : NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सुधा भारद्वाज की चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया

LiveLaw News Network

1 July 2020 6:11 PM IST

  • भीमा कोरेगांव : NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में   सुधा भारद्वाज की चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया

     राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) ने शुक्रवार 26 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें वकील और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी मेडिकल आधार पर जमानत की मांग कर COVID-19 महामारी के कारण मौजूदा स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

    सुधा भारद्वाज द्वारा 29 मई को जमानत खारिज करने के विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय जाने के बाद NIA, मुंबई प्रधान कार्यालय शाखा के पुलिस अधीक्षक विक्रम खलते द्वारा हलफनामा दायर किया गया है।

    58 वर्षीय भारद्वाज, जिन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए बुक किया गया है, वर्तमान में बाइकुला महिला जेल में बंद है, जहां एक कैदी को पहले ही COVID-19 संक्रमित पाया गया है।

    जमानत याचिका में कहा गया है कि उम्र और पहले से मौजूद चिकित्सा की स्थिति जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप, भारद्वाज को जेल में कोरोनोवायरस के संक्रमण का एक उच्च जोखिम है, और उनकी वर्तमान चिकित्सा स्थिति में यह संक्रमण जीवन के लिए खतरा होगा।

    NIA का हलफनामा-

    "अपीलकर्ता सुधा भारद्वाज पर आरोप लगाता है कि वह वैश्विक महामारी COVID-19 की वर्तमान स्थिति की आड़ में अपने आवेदन में उल्लिखित आधार पर ज़मानत मांगने की पूर्वोक्त स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।"

    इसके अलावा, NIA ने दावा किया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों ने स्पष्ट रूप से वर्तमान अपीलकर्ता आरोपी सुधा भारद्वाज को अन्य आरोपियों के साथ स्थापित किया है कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन में भर्ती के लिए कैडरों को चुनने और प्रोत्साहित करने के साथ-साथ 'संघर्ष क्षेत्र' में भूमिगत होने का काम कर रही थी।

    हलफनामे में कहा गया है कि भारद्वाज, जो IAPL (इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल वकीलों) की उपाध्यक्ष हैं, अन्य सह-अभियुक्त प्रतिबंधित संगठन CPI (माओवादी) के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा, हलफनामे में कहा गया है कि NIA की जांच से पता चला है कि IAPL CPI (माओवादी) के लिए एक सामने का संगठन है।

    NIA के वकील SPP प्रकाश शेट्टी ने विशेष अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि आरोपी का जेल में अपेक्षित चिकित्सा ध्यान दिया जा रहा है और उसे जमानत देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, हलफनामे में कहा गया है-

    "याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति के संबंध में तर्क की कोई योग्यता नहीं है। वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न चिकित्सा पर्चे न तो एक विश्वसनीय प्रमाण पत्र है और न ही कोई महत्व रखते हैं क्योंकि आवेदक ने आरोप लगाया है कि सुधा भारद्वाज 20 साल से पुरानी बीमारी से जूझ रही है। पिछले कुछ वर्षों से निर्धारित दवा से गुजर रही हैं।

    यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति के संबंध में दलील केवल अंतरिम राहत का आदेश प्राप्त करने के लिए एक दुरुपयोग है जो याचिकाकर्ता के लिए अन्यथा मामले की योग्यता के आधार पर उपलब्ध नहीं है।"

    इसके अलावा, NIA ने अपने जवाब में दोहराया है कि सुधा भारद्वाज द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि वह किसी भी राहत की हकदार नहीं है।

    गौरतलब है कि कोरेगांव भीमा के युद्ध की 200 वीं वर्षगांठ पर 1 जनवरी, 2018 को पुणे के विभिन्न हिस्सों में हुई जातिगत हिंसा के संबंध में कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस के अनुसार, आरोपी हिंसा से एक दिन पहले आयोजित एल्गार परिषद के सम्मेलन में दिए गए भड़काऊ भाषण के लिए सामग्री प्रदान करने में शामिल थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि यह हिंसा उक्त सम्मेलन में दिए गए भड़काऊ भाषणों के परिणामस्वरूप हुई।

    नवंबर में उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद, नई सरकार ने भीमा कोरेगांव मामले में एक विशेष जांच दल को जांच स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि, जनवरी में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने NIA को उक्त जांच के निर्देश का एक आदेश पारित किया।

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