भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (नया सीआरपीसी विधेयक) गिरफ्तारी के पहले 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति देता है
Sharafat
14 Aug 2023 8:00 AM IST
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 (बीएनएसएस), जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है, वह पुलिस हिरासत अवधि के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देने का प्रस्ताव करता है।
बीएनएसएस की धारा 187(2), जो सीआरपीसी की धारा 167(2) का दर्पण प्रावधान है, कहती है कि 15 दिन की पुलिस हिरासत की मांग शुरुआती 60 दिनों के दौरान किसी भी समय पूरी तरह से या आंशिक रूप से की जा सकती है ( यदि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कारावास) या प्रारंभिक 40 दिनों के दौरान (अन्य अपराधों के संबंध में) दंडनीय है।
आपराधिक कानून की बड़ी जानकार सीनियर एडवोकेट रेबेका एम जॉन ने बताया कि यह प्रावधान जांच एजेंसी को जांच के पहले 40/60 दिनों में "किश्तों" में 15 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिन की अवधि के बाद अलग-अलग समय में पुलिस हिरासत की मांग की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि पुलिस हिरासत 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती, हालांकि, इसे गिरफ़्तारी के पहले 15 दिनों के भीतर एक बार में मांगने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अब आम तौर पर समझा जाता है, लेकिन जैसा भी मामला हो, 40 या 60 दिनों में अलग-अलग समय में मांगा जा सकता है।
पुलिस हिरासत के संबंध में मौजूदा प्रावधान - धारा 167(2) सीआरपीसी - स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि जांच की अवधि के दौरान क्रमबद्ध तरीके से 15 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की जा सकती है। इससे परस्पर विरोधी विचार उत्पन्न हो गए हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि 15 दिन की पुलिस हिरासत एक ही बार में प्राप्त की जानी चाहिए, वह भी रिमांड के पहले 15 दिनों के भीतर। इस दृष्टिकोण को प्रमुखता मिली क्योंकि 1992 में सीबीआई बनाम अनुपम कुलकर्णी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका समर्थन किया था । इस फैसले में कहा गया कि पहले पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद पुलिस हिरासत में किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता और उक्त अवधि के बाद हिरासत केवल न्यायिक हिरासत में होनी चाहिए।
इस साल अप्रैल में सीबीआई बनाम विकास मिश्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट की समन्वय पीठ ने अनुपम कुलकर्णी के दृष्टिकोण पर संदेह जताया था। इस मामले में अदालत ने सीबीआई को 4 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति इस आधार पर दी कि पहले रिमांड की अवधि के दौरान कोई प्रभावी पूछताछ नहीं हुई थी क्योंकि आरोपी अस्पताल में भर्ती था।
पिछले हफ्ते वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 167(2) की व्याख्या करते हुए कहा कि 15 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि हिरासत की छोटी अवधि का योग हो सकती है। समग्र रूप से 60 या 90 दिनों तक चलने वाली जांच की पूरी अवधि के दौरान मांगी गई।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा था,
"15 दिनों की इस अवधि की गणना की जानी चाहिए, या तो पुलिस हिरासत या जांच अधिकारी के पक्ष में हिरासत, जांच की पूरी अवधि में फैली हुई है ... 15 दिनों की अवधि अधिकतम समय-समय पर होगी जैसा भी मामला हो, 60 या 90 दिनों की कुल अवधि। कोई भी अन्य व्याख्या जांच की शक्ति को गंभीर रूप से ख़राब कर देगी।"