सुप्रीम कोर्ट ने रेप आरोपी को मिली जमानत पर 'भैया इज बैक' का बैनर लहराने को गंभीरता से लिया

LiveLaw News Network

12 April 2022 5:44 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बलात्कार के आरोपी की जमानत पर रिहाई का स्वागत करने के लिए लगाए जा रहे बैनरों को गंभीरता से लिया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ को सूचित किया गया कि आरोपी को जमानत पर रिहा होने के बाद "भैया इज बैक" बयान वाले बैनर लगाए गए।

    पीठ आरोपी की जमानत रद्द करने की पीड़िता की याचिका पर विचार कर रही है।

    जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा,

    "जमानत के बाद आप क्या जश्न मना रहे हैं? इसमें लिखा है कि एक होर्डिंग है, जिस पर लिखा है- 'भैया इज बैक'। यह होर्डिंग किस बारे में है?"

    आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान होर्डिंग लगाए गए।

    सीजेआई ने पूछा,

    "एक होर्डिंग है, यह क्या है भैया बैक? किस मौके पर आपने होर्डिंग लगाई?"

    वकील ने कहा कि संभवत: आरोपी को जमानत मिलने के बाद होर्डिंग लगाई गई।

    सीजेआई ने मामले को अगले सोमवार को पोस्ट करते हुए कहा,

    "अपने भैया से इस सप्ताह सावधान रहने के लिए कहें।"

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता लड़की की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी को केवल 45 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद आरोपी के पिछले पूर्ववृत्त और प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि सहित किसी भी प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना जमानत दी गई।

    पीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोपी को जमानत दी गई। उक्त आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन) और 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। उसे 29 सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

    आरोपी के खिलाफ आरोप है कि उसने पीड़िता से शादी करने का झूठा वादा कर तीन साल तक कई मौकों पर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए।

    हाईकोर्ट ने विचार किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आवेदक को पूरे मुकदमे के दौरान हिरासत में रखने की आवश्यकता हो।

    अभियुक्त को उक्त न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालत की संतुष्टि के लिए एक सॉल्वेंट ज़मानत के साथ 1,00,000 रुपये की राशि के लिए एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

    हाईकोर्ट के समक्ष आरोपी ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है। लड़की के साथ उसके संबंध सहमति से थे। दोनों पक्षों ने शारीरिक अंतरंगता में लिप्त होने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अभियोक्ता एक बड़ी और परिपक्व लड़की है जिसे सभी परिणामों का ज्ञान है। वह और उसके पिता वर्तमान मामले की आड़ में आवेदक और उसके परिवार से पैसे वसूल करना चाहते हैं।

    यह भी बताया गया कि एफआईआर दर्ज करने में छह महीने से अधिक की देरी हुई है।

    केस शीर्षक: सुश्री पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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