'पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस है': सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

19 July 2023 3:15 PM IST

  • पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकार या रिपोर्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी एक पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

    दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

    पहले पूरा मामला समझ लेते हैं।

    आरोपी पत्रकार एक नवजात बच्चे की अवैध बिक्री और खरीद से जुड़े रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में उस पर खबर दबाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा।

    पत्रकार ने कहा- वो एक मान्यता प्राप्त संवाददाता है। उसने 26 जुलाई 2021 को दैनिक भास्कर में एक न्यूज पब्लिश की थी। जिसमें नवजात बच्चे की अवैध बिक्री से जुड़े एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया था और जवाबी कार्रवाई के रूप में मामले में आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता और अन्य पत्रकारों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। हालांकि, बुधवार को जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की डिवीजन बेंच ने कहा- याचिकाकर्ता अब अंतरिम सुरक्षा का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता दूसरे मामलों में भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य के वकील के अनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। ऐसी स्थिति होने में क्या याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की आवश्यकता है, इस पर जांच अधिकारी को विचार करना है।“

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- आरोपों के अनुसार, फिरौती 50 लाख रुपये की मांगी गई थी और भुगतान की गई रकम केवल 50,000 रुपए थी। ये शिकायतकर्ता की तरफ एफआईआर में दिया गया अविश्वसनीय बयान है।“

    इस पर जस्टिस बोपन्ना ने कहा, "इन दिनों कुछ भी विश्वसनीय या अविश्वसनीय नहीं है।"

    आपत्तिकर्ता ने हाईकोर्ट में पत्रकारों और अन्य आवेदकों की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वे पत्रकार के रूप में दायित्व नहीं निभा रहे थे बल्कि लोगों को ब्लैक मेल करने का रैकेट चला रहे थे।

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था,

    “यह स्पष्ट है कि आवेदक के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे एक पत्रकार या एक समाचार पत्र के लिए मान्यता प्राप्त रिपोर्टर के रूप में आवेदक के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं हैं। यदि किसी पेशे की आड़ में कोई परोक्ष कार्य किया जाता है तो उसे सुरक्षा नहीं दी जा सकती।''

    केस टाइटल: सदाकत पठान बनाम मध्य प्रदेश राज्य और संबंधित मामले, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8885/2022


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