बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी ज़िला बार एसोसिएशन में पंजीकृत अधिवक्ताओं के विवरण देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई
LiveLaw News Network
11 Aug 2020 1:43 PM IST
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ( BCI)ने संबंधित जिला और तालुका बार एसोसिएशनों में रजिस्टर्ड (पंजीकृत) सभी प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं के विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है।
24 जुलाई, 2020 को देश के सभी बार संघों के अध्यक्षों और सचिवों को ईमेल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर उनके बार संघों में पंजीकृत अधिवक्ताओं का विवरण सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा तय किए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
बीसीआई ने जिला बार एसोसिएशनों से पंजीकृत अधिवक्ताओं के अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। हालांकि महामारी के कारण होने वाली कठिनाई के मद्देनजर विभिन्न बार संघों और राज्य बार काउंसिलों द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए बीसीआई ने उक्त जानकारी जमा करने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है।
बीसीआई ने दोहराया है कि सभी अधिवक्ताओं के लाभ के लिए पूरी प्रक्रिया की जा रही है।
पत्र में कहा गया है कि
"सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति में अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें कंप्यूटर के अनुकूल बनाने की योजना है। यह इस उद्देश्य के लिए है कि यह जानकारी आवश्यक है। इस प्रकार यह जानकारी विशेष रूप से अधिवक्ताओं के लाभ के लिए, पुरानी और युवा पीढ़ी दोनों के लिए आवश्यक है।"
यह देश के प्रत्येक अधिवक्ता के लिए तकनीकी जानकारियों से लैस होना फायदेमंद होगा, ताकि वे प्रशिक्षित हो जाएं और ई-फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग आदि में निपुण हो जाएं, जिनका उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके द्वारा सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है।"
बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत अधिवक्ता जो किसी भी बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, वे संबंधित राज्य बार काउंसिल को ऐसी जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं और स्टेट बार काउंसिल बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस तरह की जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं।
अपने पिछले पत्र में, परिषद ने सभी बार संघों को आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें केवल प्रैक्टिस करने वाले सदस्य और बार में पंजीकृत अधिवक्ता रहें।
इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए पत्र में कहा गया है,
"व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का उद्देश्य फिर से अधिवक्ताओं की सहायता और लाभ के लिए है। ऐसे ग्रुप का उद्देश्य बीसीआई / राज्य बार काउंसिलों के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों / परिपत्रों के बारे में जानकारी देना और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना और अवमानना मुद्दों के समाधान के लिए है। "
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