बीसीआई ने कहा, बार चुनाव उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के अनिवार्य नियमों की अधिसूचना से पहले भी हो सकते हैं, पढ़ें प्रेस रिलीज़
LiveLaw News Network
25 Nov 2019 12:49 PM GMT
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीए) ने अपने पहले के फैसले के आंशिक संशोधन करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस बात के बावजूद कि उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है, बार चुनाव हो सकते हैं।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि,
"बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के चुनावों में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड प्रदान करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्तावित नियम गजट में नियमानुसार प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।"
इसलिए, यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्तावित पात्रता नियमों की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले देश में कहीं भी किसी भी बार एसोसिएशन में बार चुनाव हो जाते हैं, तो ऐसे बार एसोसिएशन (एस) अपने स्वयं के नियमों के अनुसार चुनाव भी करवा सकते हैं।"
22 नवंबर को बीसीआई ने कहा था कि बार काउंसिल / बार काउंसिल के प्रतिनिधि होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप देने तक बार काउंसिल या बार एसोसिएशन का कोई चुनाव नहीं होगा।
निर्णय को संशोधित करते हुए बीसीआई ने कहा,
"... देश में कोई भी बार एसोसिएशन जहां बार चुनाव पहले से ही होने हैं, चुनाव कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उन बार एसोसिएशनों जहां चुनाव का मुद्दा किसी भी कारण से अदालतों में विचाराधीन है, ऐसे बार एसोसिएशन यदि आवश्यक हो तो अदालत के आदेश के अनुसार चुनाव करवा सकते हैं । "
आज की प्रेस विज्ञप्ति में एक सलाह के साथ यह भी कहा गया था कि राज्य बार संघों को एक ही दिन जिला न्यायालय बार संघों में चुनाव कराना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया में "हितकारी सुधार" लाया जा सके और गैर-सदस्यों से "अनुचित हस्तक्षेप" कम किया जा सके।
बीसीआई ने कहा कि यह विभिन्न घटनाओं में सामने आया है कि जहां गैर-सदस्य और गैर-मतदाताओं की भीड़, जो संबंधित जिला अदालतों में नियमित प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चुनाव को प्रभावित करने के लिए एकत्र हुए और अक्सर उन्होंने अवांछनीय प्रतिनिधित्व में भाग लिया।
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