OCI कार्डधारक को बार काउंसिल चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Amir Ahmad
24 Feb 2026 2:55 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में विदेशी नागरिकता रखने वाले OCI कार्डधारक की बार काउंसिल चुनाव लड़ने की मांग खारिज की।
अदालत ने स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारक को अनिवासी भारतीय के समान मानकर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता चेलाभाई करसनभाई पटेल को गुजरात बार काउंसिल के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं।
उच्च स्तरीय चुनाव पर्यवेक्षण समिति और उच्च स्तरीय चुनाव समिति ने उनका नामांकन खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि भारतीय मूल के होने के कारण उन्हें विदेशी नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें अनिवासी भारतीय के समान अधिकार मिलना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि 2025 के बार काउंसिल नियम विदेशी नागरिकों पर रोक लगाते हैं, परंतु इनमें OCI कार्डधारकों का विशेष उल्लेख नहीं है।
इस पर पीठ ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार याचिकाकर्ता विदेशी नागरिक हैं भले ही वे भारतीय मूल के हों।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना, जिसमें कुछ मामलों में ओसीआई कार्डधारकों को अनिवासी भारतीयों के समान माना गया, वह सीमित उद्देश्य के लिए जारी की गई थी और उसे सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता।
जस्टिस बागची ने विशेष रूप से एडवोकेट एक्ट की धारा 24 का उल्लेख करते हुए कहा कि बार काउंसिल का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
अदालत ने कहा,
“जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता, केवल अधिसूचना के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।”
इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की और स्पष्ट किया कि वर्तमान विधिक प्रावधानों के तहत विदेशी नागरिक, चाहे वे OCI कार्डधारक ही क्यों न हों बार काउंसिल चुनाव नहीं लड़ सकते।

