बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिए प्रस्तावित चुनाव स्थगित किए; प्रस्तावों पर फिर से विचार के लिए सहमति जताई
LiveLaw News Network
17 Dec 2021 2:59 PM IST
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के कार्यालय के लिए प्रस्तावित चुनावों को स्थगित कर दिया है।
बीसीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने प्रस्तुत किया कि,
"बार काउंसिल का इरादा उन सभी प्रस्तावों पर फिर से विचार करने का है जो इस अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन हैं। हमने चुनाव स्थगित कर दिए हैं और जो चुनाव घोषित किए गए थे वे नहीं होंगे।"
अदालत में बीसीआई द्वारा दायर ज्ञापन में कहा गया है कि यह संस्था के हित में प्रस्तावित है, प्रतिवादी संख्या 2, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार एक सामान्य परिषद की बैठक के लिए बुलाएगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के आलोक में 28/10/2017 और 10/11/2019 के प्रस्ताव की वैधता पर पुनर्विचार करेगा। तदनुसार, प्रतिवादी 2 एक सामान्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए उचित नोटिस जारी करने या पारित करने का वचन देता है।
बैठक में समान प्रभाव के नियमों के अभाव में सीलबंद लिफाफे में पत्रों के माध्यम से मतदान के मुद्दे को संबोधित किया जाएगा।
बैठक में इन पर चर्चा होगी;
- चुनाव कराने के लिए उपयुक्त अवधि, अधिमानतः ऐसे चुनाव आनुपातिक रूप से अग्रिम रूप से आयोजित किए जा सकते हैं (भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों संसदीय सदनों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव कराने के तरीके के समान)।
- भविष्य में चुनावी सभाओं के एकमात्र एजेंडे के रूप में चुनाव कराने के लिए उपयुक्त प्रावधान।
याचिकाकर्ता एडवोकेट सदाशिव रेड्डी वाईआर (बार काउंसिल के एक सदस्य) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयकुमार पाटिल ने प्रस्तुत किया कि ज्ञापन के संदर्भ में प्रस्तावित अभ्यास की कानूनी मापदंडों के संबंध में अपनी सीमाएं हैं जिनके भीतर बीसीआई कार्य करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए कुछ शिकायतों पर अदालत द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है, जो कि आक्षेपित प्रस्तावों की वैधता के संबंध में है।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मेमो के माध्यम से अपने आदेश में कहा,
"यह अदालत बयान से असहमत है क्योंकि सभी शिकायतों को बीसीआई के आंतरिक मैकेनिज्म में काम किया जा सकता है, जिसमें याचिकाकर्ता प्रतिभागियों में से एक होगा।"
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि चुनाव प्रक्रियाओं के नियमन के लिए, विशेष रूप से जिस अवधि में अगले निकाय का चुनाव होना है, बीसीआई नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी और इसलिए याचिका को लंबित रखा जाना चाहिए।
कोर्ट ने इससे असहमति जताते हुए कहा, ''यह याचिका के निस्तारण को नहीं रोक सकता।''
कोर्ट ने कहा,
"उपरोक्त परिस्थिति में रिट याचिका का निपटारा मेमो में कही गई बातों के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि बीसीआई द्वारा अभ्यास पूरा करने के बाद कोई शिकायत उत्पन्न होती है तो पीड़ित के लिए कानून के अनुसार चुनौती देना हमेशा खुला रहेगा। इस संबंध में सभी विवादों और स्वतंत्रताओं को खुला रखा गया है।"
एकल न्यायाधीश ने 25 नवंबर को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके द्वारा उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के कार्यालय के लिए 4 दिसंबर या किसी अन्य स्थगित तिथि पर चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी।
याचिकाकर्ता का मामला था कि बीसीआई के मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल 17 अप्रैल 2022 तक है। इसलिए कार्यकाल समाप्त होने से 4 महीने पहले चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वरिष्ठ वकील ने माना कि नियम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि चुनाव कब होने हैं, उन्होंने तर्क दिया कि यह बहुत ही मनमाना और अनुचित है कि चुनाव बहुत जल्दी और अवधि की समाप्ति से बहुत पहले चुनाव कराया जाए।
आगे यह तर्क दिया गया कि वैधानिक नोटिस जारी किए बिना चुनाव से संबंधित बैठक की गई।
बीसीआई ने तब अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष एक इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की थी।
पीठ ने अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
केस का शीर्षक: सदाशिव रेड्डी वाई आर बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया
केस नंबर: डब्ल्यूपी 21250/2021