वकीलों के हड़ताल पर जाने और अदालती कामकाज से दूर रहने को रोकने के लिए बीसीआई ठोस निवारक कदम उठाए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

24 Jan 2023 1:27 PM GMT

  • वकीलों के हड़ताल पर जाने और अदालती कामकाज से दूर रहने को रोकने के लिए बीसीआई ठोस निवारक कदम उठाए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य बार एसोसिएशनों को हड़ताल पर जाने और अदालती कामकाज से दूर रहने को रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ( बीसीआई) को फटकार लगाई।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने एनजीओ, कॉमन कॉज़ द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका पर विचार करते हुए बीसीआई के ढुलमुल रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई।

    "अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानूनी बिरादरी और विशेष रूप से बार के सदस्यों के लिए उन चीजों में तेज़ी नहीं ला सकती है, जो खुद करने की जरूरत है तो और इसे कौन करेगा?" हमें इसके लिए विशिष्ट, ठोस निवारक उपाय की आवश्यकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हम आपको फुर्सत से करने की अनुमति दे सकते हैं।"

    पीठ ने यह टिप्पणी बीसीआई की ओर से पेश एडवोकेट अर्ध्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद के यह कहने के बाद की कि राज्य बार काउंसिलों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। बेंच ने कहा कि विचार-विमर्श अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है। यह भी कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल के सदस्य अंततः बीसीआई का हिस्सा बन जाते हैं।

    बेंच ने कहा,

    “आपके सदस्य केवल राज्य बार काउंसिल से हैं। फिर यह मत कहिए कि बीसीआई अलग है। आपके सदस्य राज्य बार काउंसिल से हैं।”

    प्रसाद ने कहा कि हालांकि सदस्य राज्य बार काउंसिल से आते हैं, लेकिन शक्तियां और कार्य अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशनों को संवेदनशील बनाना भी महत्वपूर्ण है।

    जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, "वे सभी संवेदनशील हैं लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं।"

    वकील ने बताया कि उड़ीसा और कलकत्ता में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और जांच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया।

    न्यायालय की एक अन्य पीठ ने नवंबर में कहा था कि उसे उम्मीद है कि बीसीआई उन वकीलों के लाइसेंस निलंबित कर देगा, जो राज्य के पश्चिमी भाग संबलपुर में उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की लंबे समय से मांग को लेकर ओडिशा में हड़ताल कर रहे हैं।

    पीठ ने कहा,

    "हमने सोचा था कि आप कुछ ठोस लेकर आएंगे। अब आप इधर हो न उधर हो। अगली सुनवाई में विवरण के साथ आइए।”

    प्रसाद ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में हलफनामा दाखिल करेंगे।

    बीसीआई की ओर से ढिलाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारा कोई भला हो रहा है।पीठ ने आगे कहा कि नियम (आचरण और पेशेवर शिष्टाचार पर) पहले से ही प्रदान किए गए हैं।

    याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश एडवोकेट ने हरीश उप्पल के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि अदालत ने वकीलों के हड़ताल पर जाने के खिलाफ केंद्र को नियम बनाने का सुझाव दिया था।

    “कई निर्णय हैं लेकिन अनुपालन होना चाहिए। अगर बीसीआई काफी सख्त है, तो वकीलों को पता चल जाएगा कि इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।”

    बेंच कहा कि बीसीआई को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि इसके कई अधिकार और कर्तव्य हैं।

    "बार काउंसिल को एक जिम्मेदार निकाय के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके लिए इसे एक क़ानून में प्रदान किया गया था। यह कई अधिकारों और जिम्मेदारियों वाला एक निकाय है। बीसीआई पर अपेक्षाएं और जवाबदेही भारी है। इसे इसके कारणों के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए। “

    संपूर्ण बिरादरी से निपटने का काम बीसीआई पर छोड़ दिया गया है, कोर्ट ने निकाय से मुद्दों को अधिक ठोस और स्पष्ट रूप से कवर करने का आग्रह किया।

    सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा,

    "यदि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पहले से ही प्रदान किए गए पेशेवर नैतिकता और शिष्टाचार के उन नियमों को पढ़ते हैं, तो वे इतने व्यापक, इतने विशिष्ट हैं कि हड़ताल के बारे में क्या कहें। कुछ भी जो एक वकील के स्टेटस के भीतर फिट नहीं होता है, अदालत के एक अधिकारी, बार के एक सदस्य से उम्मीद की जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। हड़ताल केवल एक चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं हैं, लेकिन यह केवल नियमों में एक पंक्ति सम्मिलित करना है, अर्थात वे क्या खोज रहे हैं। इसके लिए एक उचित, व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता है। बार काउंसिल को एक जिम्मेदार निकाय के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके लिए कानून में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। जब इतने अधिकार दिए गए हैं, तो कई जिम्मेदारियां दी गईं हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपेक्षाएं और जवाबदेही अधिक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कारणों के प्रति गंभीरता सुनिश्चित करनी चाहिए। संपूर्ण कानूनी बिरादरी से निपटना आप पर छोड़ दिया गया है। उन्हें अधिक ठोस, अधिक स्पष्ट रूप से अपने प्रस्ताव के साथ सामने आना होगा। यह दूसरी बार है जब हम कह रहे हैं कि हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अधिक गंभीरता की आवश्यकता है। “

    दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव - जिसके लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया गया था, उनकी ओर से पेश एडवोकेट त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि वे एक दिन की हड़ताल पर थे। उसके बाद बार ने हड़ताल नहीं करने का संकल्प लिया था और बिना शर्त माफी भी मांगी थी।

    एडवोकेट ने कहा, "इसका प्रभाव पड़ा है। मेरे मुवक्किल ने माफी मांगी है।” पीठ ने संकेत दिया कि वह माफी पर बाद में विचार करेगी। इसने 16 मार्च को मामले को सूचीबद्ध करने के दौरान सभी वकीलों की सहायता भी मांगी।

    "हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ निर्णायक के साथ आएंगे। मैं नहीं चाहता कि बीसीआई को (फिर से) खेद हो।"

    पिछले महीने न्यायालय ने कहा कि बीसीआईको एक प्रमुख निकाय होने के नाते, वकीलों के आंदोलन करने और हड़ताल पर जाने संबंधी स्थितियों को संभालने के लिए प्रस्तावों के साथ आना होगा।

    केस : कॉमन कॉज़ बनाम अभिजात और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 821/1990 पीआईएल में अवमानना याचिका याचिका (सी) नंबर 550/2015

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