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बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अदालतों से अनुरोध किया, 4778 अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने से न रोकें

LiveLaw News Network
11 Sep 2019 6:00 PM GMT
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अदालतों से अनुरोध किया, 4778 अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने से न रोकें
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बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली में अदालतों और ट्रिब्यूनलों से अनुरोध किया है कि वे 4,778 अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने से न रोकें, जिन पर पहले अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) में फेल होने का आरोप लगाया गया था।

इस संबंध में आज जारी एक पत्र में, बार काउंसिल के सचिव ने कहा कि "कृपया हमारे पत्र को देखें ... दिनांक 26.08.2019 को 4,778 अधिवक्ताओं की सूची के बारे में, जिनके बारे में कहा गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। इस संबंध में आपको यह सूचित करना है कि उक्त सूची में हमारे ध्यान में आई कुछ विसंगतियों को देखते हुए, दिनांक 26.08.2019 के उक्त पत्र पर अगली सूचना तक कोई कदम न उठाएं। "

इससे पहले बार काउंसिल ने दिल्ली में सभी अदालतों से अनुरोध किया था कि वे ऐसे अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस की अनुमति न दें क्योंकि उन्होंने तय समय के भीतर AIBE परीक्षा पास नहीं की थी। "वे बार चुनावों में मतदान के अधिकार सहित किसी भी तरह का लाभ के हकदार नहीं हैं", 26 अगस्त को लिखे पत्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परिपत्र 12.04.2013 के आधार पर कहा । 4,778 अधिवक्ताओं की एक सूची, जिन पर 2010 से एआईबीई में असफल होने का आरोप लगाया गया था, को सभी अदालतों के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजा गया था।

हालाँकि, उपरोक्त पत्र जारी होने के कुछ दिनों बाद, ऐसी रिपोर्टें आईं कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कई वकीलों के नाम भी गलती से सूची में शामिल कर लिए गए थे। परिषद अब इन त्रुटियों को सुधारने के लिए संबंधित वकीलों को बुलाकर अपना नामांकन प्रमाण पत्र और अभ्यास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। तब तक बार काउंसिल ने दिल्ली में अदालतों और ट्रिब्यूनलों से अनुरोध किया है कि वे पत्र के साथ भेजी गई सूची के आधार पर अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने से न रोकें।




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