बार एसोसिएशन ने लीगल एड डिफेंस वकील के काम में बाधा नहीं डालने का अंडरटैकिंग दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही बंद की

Sharafat

12 July 2023 9:01 PM IST

  • बार एसोसिएशन ने लीगल एड डिफेंस वकील के काम में बाधा नहीं डालने का अंडरटैकिंग दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही बंद की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भरतपुर बार एसोसिएशन, राजस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही बार एसोसिएशन के इस अंडरटैकिंग के बाद बंद कर दी कि वे अब कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव वकील के काम में बाधा नहीं डालेंगे। भरतपुर बार एसोसिएशन, राजस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव वकील के काम में बाधा डाली।

    इससे पहले, शीर्ष अदालत ने भरतपुर बार एसोसिएशन कमेटी द्वारा जारी उस पत्र पर रोक लगा दी थी , जिसमें एसोसिएशन के तीन कानूनी सहायता बचाव वकीलों को निलंबित कर दिया गया था।

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने भरतपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित निकाय के वकील की इस दलील पर ध्यान देने के बाद मामले को बंद कर दिया कि याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के व्यक्तियों की एसोसिएशन में सदस्यता बहाल कर दी गई है। एसोसिएशन ने यह भी अंडर तैकिंग दिया कि कानूनी बचाव वकील के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनके पेशे को आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं होगी।

    एसोसिएशन के वकील ने कहा कि किसी भी हड़ताल की घोषणा नहीं की गई और याचिकाकर्ताओं या बार के इसी तरह के सदस्यों को कानूनी बचाव वकील के रूप में अपना पेशा अपनाने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

    एडवोकेट केवी उपाध्याय नवनिर्वाचित एसोसिएशन और वकील के लिए उपस्थित हुए। तत्कालीन एसोसिएशन की ओर से अनुज भंडारी पेश हुए।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    “न्याय के हित में अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के प्रयोग को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। हालांकि, बार के संबंधित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में कोई भी घटना होने पर यह न्यायालय कानून का सहारा लेने के लिए बाध्य होगा।कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव वकील के काम में कोई बाधा नहीं आएगी।”

    याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि कानूनी सहायता बचाव वकील के रूप में उनके काम में बार एसोसिएशन कमेटी, भरतपुर, राजस्थान के पदाधिकारियों द्वारा बाधा डाली जा रही है।

    याचिकाकर्ता एडवोकेट पूर्ण प्रकाश शर्मा, पुनीत कुमार गर्ग और माधवेंद्र सिंह, जिन्हें कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता बचाव वकील के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।

    केस : पूर्णप्रकाश शर्मा बनाम यशवंत सिंह फौजदार, अवमानना ​​याचिका (सिविल) नंबर 726/2023, रिट याचिका (सिविल) नंबर 132/1988

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