फायरआर्म्स से हुई हत्या के मामलों में बैलिस्टिक एक्सपर्ट के साक्ष्य महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

12 July 2023 5:16 AM GMT

  • फायरआर्म्स से हुई हत्या के मामलों में बैलिस्टिक एक्सपर्ट के साक्ष्य महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ऐसे मामलों में जहां चोटें फायरआर्म्स के कारण होती हैं, जब अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जांच करने में विफलता एक गंभीर दोष होगी।

    इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखा था। अंतिम बार देखे गए सिद्धांत और अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक कबूलनामे के आधार पर दोषसिद्धि की गई।

    रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करते हुए, अदालत ने कहा कि इस बात का सबूत उपलब्ध नहीं है कि बंदूक आरोपी की थी या नहीं और यहां तक कि यह दिखाने के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ की भी जांच नहीं की गई कि कारतूस और छर्रों को खाली कारतूसों से चलाया गया था।

    अदालत ने सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) 3 एससीसी 367 में की गई इन टिप्पणियों का उल्लेख किया:

    "ऐसे मामलों में जहां चोटें फायरआर्म्स के कारण होती हैं, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय काफी महत्वपूर्ण होती है जहां किसी आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए जांच के दौरान आग्नेयास्त्र और अपराध कारतूस दोनों बरामद किए जाते हैं। विशेषज्ञ को पेश करने में विफलता ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष राय काफी हद तक अभियोजन मामले की साख को प्रभावित करती है।"

    अदालत ने आगे कहा कि यह निर्णय गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अलग किया गया था:

    "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जुगराज सिंह (सुप्रा) का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला था, जहां दो चश्मदीदों के साक्ष्य थे। वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है। गंभीर संदेह को देखते हुए न्यायेतर स्वीकारोक्ति और अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के मुद्दे पर गवाहों की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने में विफलता, हमारी राय में, अभियोजन मामले में एक स्पष्ट दोष होगी।"

    अदालत ने अंततः माना कि अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

    केस

    प्रीतिंदर सिंह @ लवली बनाम पंजाब राज्य | 2023 लाइव लॉ (एससी) 516 | 2023 आईएनएससी 614



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