BREAKING| बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद या कोई भी मस्जिद बनाने पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Amir Ahmad
20 Feb 2026 12:36 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका खारिज की, जिसमें बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नाम पर देश भर में रोक लगाने की मांग की गई।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए या उसका नाम नहीं रखा जाना चाहिए उन्होंने उसे हमलावर बताया। यह भी कहा गया कि बाबर ने हिंदुओं को गुलाम कहा था और ऐसी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
याचिका में अधिकारियों को भारत में कहीं भी बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नाम रखने की अनुमति देने से रोकने के लिए एक व्यापक निर्देश देने की मांग की गई।
हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व सदस्य हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की योजना की घोषणा करके विवाद खड़ा कर दिया था।
नवंबर, 2019 के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन बताया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ वैकल्पिक स्थल आवंटित किया जाना चाहिए।

