सुप्रीम कोर्ट में यूपी SIT ने कहा- राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दो दिन में दाखिल होगी चार्जशीट
Amir Ahmad
21 Sept 2026 4:37 PM IST

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले की चार्जशीट दो दिन के भीतर दाखिल कर दी जाएगी। सरकार की ओर से यह जानकारी उस समय दी गई, जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहली गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन की अवधि 25 सितंबर को पूरी हो जाएगी। यदि इससे पहले चार्जशीट दाखिल नहीं की गई तो आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल सकती है।
सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा,
“दो दिन के भीतर हम चार्जशीट दाखिल कर देंगे।”
उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने जांच की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जजों को सौंप दी है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विशेष जांच टीम की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट का भी अवलोकन किया।
राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंदे में कथित चोरी और घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। जुलाई में कोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह, वकील एनके गोस्वामी, अजय कुमार राय और हिंदू धर्म परिषद शामिल हैं। याचिकाओं में राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का व्यापक ऑडिट कराने की मांग भी की गई।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और अन्य जनहित में मामले को उठाने वाले नागरिकों को जांच के संबंध में अपने सुझाव सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में जमा करने की अनुमति दी थी।
अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पहली गिरफ्तारी के बाद 90 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस मामले में अगली कार्रवाई विशेष जांच टीम की जांच और उसके आधार पर दाखिल होने वाली चार्जशीट के बाद आगे बढ़ेगी।

