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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, गौतम खेतान केस को फिर से सुनवाई के लिए भेजा

LiveLaw News Network
15 Oct 2019 1:13 PM GMT
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, गौतम खेतान केस को फिर से सुनवाई के लिए भेजा
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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ काला धन कानून के तहत कार्रवाई को रोक दिया था।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई ने ये फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि वो एक बार फिर मामले की सुनवाई करे। इससे केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है ।

काला धन कानून के तहत आरोप

18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी गौतम खेतान को राहत देते हुए कहा गया था कि 2016 के काला धन कानून को जुलाई 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इससे पहले खेतान पर पर बरसते हुए 'उग्र' सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, " न्याय को इस तरह से नहीं खरीदा जा सकता है।" खेतान पर काले धन से जुड़े एक मामले में आरोप लगाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे से निपटते हुए कि क्या 2016 के काला धन कानून को आरोपियों को गिरफ्तार करने और जांच करने के लिए जुलाई 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति दी जा सकती है, पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगने पर खेतान को फटकार लगाई थी।

दरअसल खेतान के वकील दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील का जवाब देने के लिए समय मांग रहे थे जिसमें कहा गया था कि 2016 के काले धन कानून को जुलाई 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्र की याचिका पर शीर्ष अदालत ने इसी साल मई में उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि वह इस मामले की सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने खेतान के वकील के उस दृष्टिकोण पर नाराजगी जताई और कहा था कि ये देरी करने की रणनीति है और इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ से बचने की कोशिश है। पीठ ने यह भी कहा था कि उच्च न्यायालय का आदेश अनुचित प्रतीत होता है।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने मई में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसने आयकर विभाग को खेतान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया गया था।उनके खिलाफ काला धन रखने का मामला दर्ज किया गया था।उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में 1 जुलाई 2015 से प्रभाव वाले काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम को लागू करने की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

काले धन कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर उच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद ने, अपने विवेक से, अधिनियम को अधिनियमित किया था जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू होना था और संसद द्वारा स्पष्ट रूप से ये तारीख तय की गई थी। अधिसूचना के माध्यम से इस कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू नहीं किया जा सकता। खेतान अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपियों में से एक है।

फैसले की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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