अटॉर्नी जनरल ने लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान को चुनौती देने वाली मेघालय राज्य के मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाए

Brij Nandan

3 Jan 2023 8:32 AM GMT

  • अटॉर्नी जनरल ने लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान को चुनौती देने वाली मेघालय राज्य के मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाए

    भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि केंद्र को लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 5 को चुनौती देने वाले मुकदमे की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्तियां हैं।

    मेघालय और सिक्किम राज्यों ने अन्य राज्यों में अपने राज्य की लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    मुकदमे का संदर्भ यह है कि अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, केंद्र ने राज्य सरकारों को अधिकृत किया है कि वे किसी अन्य राज्य द्वारा आयोजित, संचालित या प्रचारित लॉटरी के टिकटों की बिक्री पर रोक लगा सकते हैं।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ के समक्ष वेंकटरमणि ने कहा,

    "हमें मुकदमे की स्थिरता पर आपत्ति है।"

    उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के दो परस्पर विरोधी निर्णय हैं कि क्या एक वैधानिक प्रावधान को चुनौती देने के लिए एक मुकदमा बनाए रखा जा सकता है। आखिरकार, इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया और यह पिछले साल अगस्त में आया था।

    उन्होंने कहा,

    "या तो हम उन कार्यवाही के परिणाम का इंतजार करते हैं, वैकल्पिक रूप से, मुझे एक निवेदन करना है।"

    फिर याचिकाकर्ता ने अपनी दलील का संक्षिप्त विवरण दिया।

    खंडपीठ ने कहा,

    "अगर स्थिरता को ही चुनौती दी जाती है, तो उस विशेष मुद्दे को निर्धारित करना होगा।"

    सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक नियम को खत्म करने के लिए एक मुकदमा हमेशा झूठ होगा।

    वकील ने तर्क दिया,

    "यह पूरी तरह से कानूनी सवाल है कि धारा 5 वैध है या अमान्य। अगर कोई सवाल उठाया जाता है, तो इसका कुछ आधार होना चाहिए। मेरे अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत एक मुकदमा निहित है।"

    खंडपीठ ने जवाब दिया,

    "कोई आधार है या नहीं, यह कोर्ट द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा।"

    अदालत ने तब एजी को दो सप्ताह के भीतर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने और मेघालय राज्य को एक सप्ताह के बाद अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

    कोर्ट ने अन्य प्रतिवादियों को भी दो सप्ताह में अपने लिखित बयान दर्ज करने के लिए कहा।

    मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

    केस टाइटल: मेघालय राज्य बनाम भारत सरकार | मूल वाद संख्या 1/2021



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