आईपीसी 121 ए के तहत अपराध के लिए हत्या या शारीरिक चोट का खतरा आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने आईआईएससी आतंकी हमले में आजीवन कारावास बरकरार रखा

LiveLaw News Network

14 July 2022 8:52 AM IST

  • आईपीसी 121 ए के तहत अपराध के लिए हत्या या शारीरिक चोट का खतरा   आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने आईआईएससी आतंकी हमले में आजीवन कारावास बरकरार रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिसंबर, 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान पर आतंकी हमले के लिए चार लोगों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।

    जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए के तहत [भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दंडनीय अपराध करने की साजिश], अभिव्यक्ति "आतंकित" करना है और ये "एक आशंका या अलार्म की स्थिति का गठन होगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि खतरा हत्या या शारीरिक चोट का होना चाहिए।

    इस संबंध में निर्णय इस प्रकार है,

    " जैसा कि संबंधित धारा के पठन से पता चलता है, जो व्यक्ति आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन से केंद्र या राज्य सरकार को डराने की योजना बनाते हैं, वे आईपीसी की धारा 121 ए के संदर्भ में साजिश में प्रवेश करने के अपराध के दोषी होंगे। इस शब्दकोश का अर्थ अभिव्यक्ति "आतंकित" का अर्थ विस्मय की भावना से वश में करना या रोकना है। इस प्रकार अभिव्यक्ति "आतंकित" का अर्थ आशंका या अलार्म की स्थिति का गठन होगा और जैसा कि डिवीजन बेंच (मीर हसन खान बनाम राज्य (या रामानंद बनाम राज्य के मामले में) द्वारा सही ठहराया गया था, यह आवश्यक नहीं होगा कि खतरा सरकार की मशीनरी या तंत्र के सदस्यों की हत्या या शारीरिक चोट का हो, बल्कि खतरा सार्वजनिक संपत्ति या आम जनता के सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी हो सकता है।"

    अदालत ने कहा कि तात्कालिक मामले में साजिश, जिसका इरादा बैठकों के ब्यौरे से स्पष्ट था और उक्त साजिश के उद्देश्य और इरादे को प्रभावित करने के लिए हथियारों और विस्फोटकों के परिणामी अधिग्रहण, इस प्रकार बाद के भाग के भीतर अच्छी तरह से आईपीसी की धारा 121ए के तहत साजिश रचने के तहत आएंगे।

    पीठ ने कहा,

    "जैसा कि आईपीसी की धारा 121ए के स्पष्टीकरण से पता चलता है, साजिश के अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं होगा कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होनी चाहिए। इस प्रकार, भले ही कोई अप्रिय घटना वास्तव में आईपीसी की नहीं थी, मामला अभी भी आईपीसी की धारा 121ए के चार कोनों के भीतर आएगा।"

    ये प्रासंगिक टिप्पणियां मोहम्मद इरफान और तीन अन्य द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील याचिका में आईं, जिसमें उनकी सजा को सात साल से बढ़ाकर उम्रक़ैद करने का फैसला किया गया था।

    28 दिसंबर, 2005 को, दो हथियारबंद व्यक्तियों ने एक कार में बेंगलुरु में आईआईएससी परिसर में प्रवेश किया था और एक सम्मेलन में भाग लेने आए छात्रों और प्रतिनिधियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी।

    सात आरोपियों में से एक को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, जबकि एक को आठ साल की सजा और अन्य पांच को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने 17 दिसंबर 2011 को आरोपी को सात साल की सजा सुनाई थी।

    पक्षकारों की दलीलें

    हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए, आरोपी (अपीलकर्ताओं) के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के 8 गवाह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रहे और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की जा सके।

    तब यह तर्क दिया गया था कि आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, या युद्ध छेड़ने का प्रयास, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने ), 153 ए (धर्म, जाति, स्थान, जन्म, निवास, भाषा, आदि, और सद्भाव के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कार्य करने के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 153 बी (राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए पूर्वाग्रह, अभिकथन)के तहत अपराझ स्थापित नहीं किए गए थे और आईपीसी की धारा 121 ए के तहत एकमात्र निर्वाह प्रभार था जो किसी सामग्री से रहित भी था।

    इसके अलावा, विस्फोटक पदार्थ, डायरी और अन्य सामग्री की बरामदगी, आईपीसी की धारा 121ए के तहत आरोप को बनाए रखने के लिए अपने आप में अपर्याप्त थी।

    आईपीसी की धारा 120बी (1) और धारा 115 के अनुसार, जहां धारा 121 के तहत मूल अपराध नहीं किया गया था, इसलिए सजा सात साल से अधिक नहीं हो सकती थी। इसके अलावा, निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 121ए के तहत सात साल के कारावास की वास्तविक सजा सुनाई थी। इन परिस्थितियों में, हाईकोर्ट के पास सजा की मात्रा को आजीवन कारावास तक बढ़ाने का कोई कारण नहीं था। आरोपी ने दावा किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य इस तरह की क़वायद को सही नहीं ठहराते।

    यह तर्क दिया गया था, आरोपी एक (ए-1) के वकील ने यह भी तर्क दिया कि वह उक्त साजिश में शामिल नहीं था। ए-1 की एकमात्र भागीदारी यह थी कि वह ट्रस्ट की पहली बैठक में शामिल हुआ था, लेकिन चूंकि ए-1 कन्नड़ भाषा नहीं समझता था, इसलिए कोई अन्य पर्याप्त सबूत या सामग्री के अभाव में कन्नड़ में लेख के नीचे हस्ताक्षर ए-1 को किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

    यह तर्क दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ आईपीसी के अध्याय VI के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अभियुक्त पर ट्रायल चलाने की मंज़ूरी अनिवार्य थी और रिकॉर्ड पर रखी गई मंज़ूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी।

    आरोपी की प्रस्तुतियों का विरोध करने के प्रयास में राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, विशेष रूप से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के साथ-साथ संबंधित आरोपी के कहने पर बरामद साहित्य और किताबें मामले को संदेह से परे रखती हैं। इसने बढ़ी हुई सजा का भी मामला बनाया।

    साथ ही, ए-1 की गतिविधियों, जो उस समय शहर में स्थानीय व्यक्ति नहीं था, जब बैठकें हुई थीं, ने और पुष्टि की और उनकी संलिप्तता से संबंधित सबूतों का समर्थन किया। यह भी बताया गया कि सीआरपीसी की धारा 196 के तहत दी गई मंज़ूरी को वैध माना गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

    सबसे पहले, अदालत ने निचली अदालतों द्वारा दिए गए निष्कर्षों की पुष्टि की कि संहिता की धारा 196 के संदर्भ में मंज़ूरी वैध और उचित थी।

    पीठ ने कहा कि 10 दिसंबर, 2003 को एक बैठक आयोजित की गई थी और सभी 4 अभियुक्तों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों सहित अन्य सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। बैठक के ब्यौरे ने उस इरादे और उद्देश्य का खुलासा किया जिसके साथ बंदूकें और बम जैसी सामग्री की खरीद या संग्रह किया जाना था। साथ ही अन्य आरोपियों के कहने पर की गई बरामदगी से पता चलता है कि पहली बैठक में चर्चा की गई मंशा और उद्देश्य को इन आरोपियों द्वारा हथियार हासिल करने के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था।

    अदालत ने कहा कि ये तथ्य न केवल यह दिखाते हैं कि साजिश के मूल तत्व अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं बल्कि ए-1 की संलिप्तता भी साबित करते हैं।

    " इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, ए-1 केवल इस आधार पर दायित्व से बच नहीं सकता है कि उसके पास से कोई हथियार और गोला-बारूद या कोई भड़काऊ सामग्री या साहित्य वास्तव में बरामद नहीं किया गया था। "

    इसके साथ ही कोर्ट ने कहा,

    " साजिश, जिसकी बुनियादी विशेषताएं 2003 की पहली बैठक में संरचित थीं, एक सतत थी, जो बाद की बैठकों के ब्यौरे और हथियारों और विस्फोटकों की खरीद में इरादे के अनुवाद से स्पष्ट है। यह न तो कहा जा सकता है कि बाद की घटनाओं और परिस्थितियों से जो धागा चल रहा था, वह टूट गया या कि पहली बैठक और उसके बाद के चरणों के बीच की कड़ी किसी भी तरह से टूट गई।"

    अदालत ने कहा,

    " आईपीसी की धारा 121-ए पर आते हुए, अदालत ने दोहराया कि यह प्रावधान आईपीसी की धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश के साथ-साथ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा बलपूर्वक आत्मसमर्पण करने की साजिश से संबंधित है। इसलिए इसके आवेदन के संदर्भ में, धारा 121-ए की चौड़ाई केवल आईपीसी की धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश तक ही सीमित नहीं है।

    मौजूदा मामले में साजिश, जिसका इरादा बैठकों के ब्यौरे से स्पष्ट था और उक्त साजिश के उद्देश्य और इरादे को प्रभावित करने के लिए हथियारों और विस्फोटकों के परिणामी अधिग्रहण, इस प्रकार साजिश के बाद के हिस्से के भीतर आईपीसी की धारा 121ए के साथ अच्छी तरह से आएंगे। जैसा कि आईपीसी की धारा 121 ए के स्पष्टीकरण से पता चलता है, साजिश के अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं होगा कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होनी चाहिए। इस प्रकार, भले ही कोई अप्रिय घटना न हो वास्तव में साजिश के परिणामस्वरूप जो हुआ था, ये मामला अभी भी आईपीसी की धारा 121 ए के चार कोनों के भीतर आएगा।"

    अपील याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान मामले में साजिश को अंजाम दिया जाता है, तो इससे जनता के जीवन और भलाई को बहुत नुकसान होता। इसलिए ऐसी साजिशों से गंभीरता से निपटने की जरूरत है।

    " तत्काल मामले में प्रकट की गई साजिश, यदि इसे अंजाम दिया गया होता, तो आम जनता के जीवन और कल्याण के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के साथ-साथ बड़ी क्षति और पूर्वाग्रह होता। इस तरह की साजिशें सार्वजनिक संपत्ति या आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के मामलों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

    पर्याप्त मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों के अधिग्रहण के साथ-साथ डायरी

    एक्जि़बिट पी-92, और अन्य द्वारा बताए गए इरादे को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर सामग्री के साथ हाईकोर्ट उस संबंध में राज्य द्वारा की गई अपील को स्वीकार करने के बाद सजा को बढ़ाने में सही था।"

    केस: मोहम्मद इरफ़ान बनाम कर्नाटक राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC) 590

    सारांश: सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2005 में बेंगलुरू में भारतीय विज्ञान संस्थान में आतंकवादी हमले के लिए चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।

    भारतीय दंड संहिता 1860 - धारा 121ए - भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की साजिश- शब्द " आतंकित" शब्द का अर्थ विस्मय की भावना से वश में करना या रोकना है। अभिव्यक्ति " आतंकित" इस प्रकार आशंका या अलार्म की स्थिति का गठन करेगी और जैसा कि डिवीजन बेंच (मीर हसन खान बनाम राज्य या रामानंद बनाम राज्य) के मामले में सही ढंग से आयोजित किया गया था, यह आवश्यक नहीं होगा कि खतरा सरकार की मशीनरी या तंत्र के सदस्यों की हत्या या शारीरिक चोट में से एक होना चाहिए, बल्कि खतरा संपत्ति या आम जनता के सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी हो सकता है

    भारतीय दंड संहिता 1860 - धारा 121ए - जैसा कि आईपीसी की धारा 121ए के स्पष्टीकरण से पता चलता है, साजिश के अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं होगा कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होनी चाहिए। इस प्रकार, भले ही वास्तव में आईपीसी की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, फिर भी मामला आईपीसी की धारा 121ए के चार कोनों के भीतर होगा।

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