असम NRC से बाहर किए गए व्यक्ति, नागरिकों के समान अधिकारों का आनंद लेना जारी रखेंगे: केंद्रीय गृह मंत्रालय

LiveLaw News Network

2 Sep 2019 12:12 PM GMT

  • असम NRC से बाहर किए गए व्यक्ति, नागरिकों के समान अधिकारों का आनंद लेना जारी रखेंगे: केंद्रीय गृह मंत्रालय

    31 अगस्त को असम के लिए प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स से बाहर किए गए 19 लाख से अधिक व्यक्तियों के भाग्य पर अनिश्चितता को दूर करने के लिए, गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह सभी अधिकारों का आनंद लेते रहेंगे।

    "व्यक्तियों को #NRCFinalList से किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक कि वे कानून के तहत मौजूद सभी उपायों को समाप्त नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी अन्य नागरिक की तरह सभी अधिकारों, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, संपत्ति आदि, का आनंद लेना जारी रख सकते हैं", आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा।

    NRC से छूटे हुए लोग 31 अगस्त से 120 दिनों के भीतर विदेशियों के ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अपील की सुविधा के लिए, मौजूदा 100 के अलावा 200 नए ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, प्रवक्ता ने कहा।

    राज्य सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है।

    अंतिम एनआरसी सूची वर्ष 2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार और प्रकाशित की गई थी।

    NRC को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अंतिम सूची में 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख से अधिक व्यक्तियों (19,06,657) को सूची से बाहर कर दिया गया है। पिछले साल प्रकाशित मसौदा सूची में लगभग 40 लाख लोग बाहर किए गए थे।

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