असम समझौता : सुप्रीम कोर्ट  नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को प्रारंभिक मुद्दे के तौर पर तय करेगा

LiveLaw News Network

11 Jan 2023 4:53 AM GMT

  • असम समझौता : सुप्रीम कोर्ट  नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को प्रारंभिक मुद्दे के तौर पर तय करेगा

    सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल की गई नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले में प्रारंभिक मुद्दे को तैयार किया। पीठ ने कहा कि मुद्दा - "क्या नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए किसी संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त है?" मामले में उठे अन्य सभी मुद्दों को शामिल करता है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के समक्ष आया।

    शुरुआत में, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया,

    "हमने मामलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहली श्रेणी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए से संबंधित मामले हैं। श्रेणी 2 एनआरसी है - इसके लिए चुनौतियां। तीसरा विदेशी ट्रिब्यूनल है। यह पूरी तरह से अलग है। यदि आप श्रेणी 1 ले सकते हैं, बाकी को अलग किया जा सकता है और बाद में तय किया जा सकता है।"

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को इस तथ्य से अवगत कराते हुए कि सभी वकीलों द्वारा तैयार किए गए सभी मुद्दों का एक संकलन प्रस्तुत किया गया था, ने कहा कि धारा 6ए से संबंधित मुद्दे को पहले लिया जा सकता है।

    उन्होंने जोड़ा,

    "आप क्या कर सकते हैं कि इसे मुद्दों के आधार पर तैयार किया जाए और हम बहस करेंगे।"

    इसने बेंच को प्रारंभिक मुद्दे को तय करने के लिए प्रेरित किया।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

    "क्या नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए किसी संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त है? इसमें सब कुछ शामिल है। हम इसे मुख्य रूप से मुद्दे के रूप में बनाएंगे। यह हमें बाद में अन्य मुद्दों को तैयार करने से नहीं रोकता है।"

    जब कई वकीलों ने अन्य मुद्दों का सुझाव देने की कोशिश की, जिन्हें जोड़ा जा सकता है, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

    "कई मुद्दे एक ही मुद्दे के रंग हैं। हम बार से किसी को इन पर बहस करने से नहीं रोकेंगे- 21 तर्क, वैधानिक तर्क। यदि सभी वकील एक साथ बैठ सकते हैं और सभी मुद्दों को वितरित कर सकते हैं, किसी ओवरलैप- न्यायिक समय बचाने के लिए। इसलिए याचिकाकर्ता पहले बहस करेंगे, फिर सरकार जवाब देगी और बाकी बहस कर सकते हैं।"

    इस मामले में दीक्षा राय और मनीष गोस्वामी को नोडल वकील नियुक्त किया गया था।

    याचिकाएं अब 14 फरवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध हैं।

    पृष्ठभूमि

    बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद, जो अंततः पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का कारण बना, भारत में प्रवासियों की भारी आमद देखी गई। पूर्वी पाकिस्तान से पलायन बांग्लादेश की स्वतंत्रता से पहले शुरू हो गया था, जब पश्चिमी पाकिस्तान ने शत्रुता की शुरुआत की थी। उक्त युद्ध की परिणति के बाद, 19.03.1972 को, बांग्लादेश और भारत ने दोस्ती, सहयोग और शांति के लिए एक संधि में प्रवेश किया, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामकता पैदा करने से परहेज करने और सैन्य क्षति का कारण बनने के लिए या एक- दूसरे की सुरक्षा को खतरा बनने से अपने प्रत्येक क्षेत्र के उपयोग पर रोक लगाने की प्रतिज्ञा की।

    असम में विधानसभा चुनावों की सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में अचानक वृद्धि हुई; 1972 में 6.5 मिलियन से 1979 में 8.7 मिलियन हो गए, जिसके कारण प्रवास विरोधी आंदोलन हुआ; 'असम आंदोलन' ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ( एएएसयू) और ऑल असम गण संग्राम परिषद ( एएजीएसपी) के नेतृत्व में आंदोलन ने असम से अवैध प्रवासियों की पहचान, मताधिकार और निष्कासन की मांग की।

    इस पृष्ठभूमि में, 15.08.1985 को एएएसयू, भारत सरकार और असम सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ; असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। विदेशियों का पता लगाने के लिए 01.01.1996 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया था। नतीजतन, जो लोग उक्त तिथि से पहले असम चले गए थे, उन्हें नियमित किया जाना था। जो लोग 01.01.1966 के बाद (समावेशी) और 24.03.1971 तक असम आए थे, उनका पता विदेशी अधिनियम, 1946 और विदेशी ( ट्रिब्यूनल) आदेश, 1964 के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाना था। उनके पास सभी अधिकार होंगे, लेकिन अधिकार दस साल की अवधि के लिए मतदान करने के लिए होगे।

    तदनुसार, असम राज्य में नागरिकता प्रदान करने के लिए इन कट-ऑफ तारीखों को सुदृढ़ करने के लिए नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए डाली गई थी।

    गुवाहाटी स्थित नागरिक समाज संगठन, असम संमिलिता महासंघ ने 2012 में धारा 6ए को चुनौती दी थी। इसने तर्क दिया कि धारा 6ए भेदभावपूर्ण, मनमानी और अवैध है, क्योंकि यह असम और शेष भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासी को नियमित करने के लिए अलग-अलग कट-ऑफ तारीखों का प्रावधान करती है। इसने 1951 में तैयार किए गए एनआरसी में शामिल विवरण के आधार पर असम राज्य के संबंध में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनसीआर) को अपडेट करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश देने में अदालत के आदेश की मांग की, क्योंकि इसे 24.03.1971 से पहले के चुनावी खाते में अपडेट करने का विरोध किया गया था। आखिरकार, असम के अन्य संगठनों ने धारा 6ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर कीं।

    जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई की गई, तो जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया, जिसे अंततः 19.04.2017 को गठित किया गया था और इसमें जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस आर के अग्रवाल, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। चूंकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को छोड़कर बाकी सब जज सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तत्कालीन सीजेआई ललित ने अब वर्तमान संविधान पीठ का गठन किया था।

    इस मामले में, लंबित मुद्दा यह है कि क्या अभिव्यक्ति "भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति" केवल भारतीय नागरिकों के यहां पैदा हुए लोगों पर लागू होगा और क्या नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 ( 1)(बी) की अभिव्यक्ति "जिसके माता-पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है" केवल उस व्यक्ति पर लागू होगी जो ऐसे माता-पिता से पैदा हुआ है, जिनमें से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा विदेशी है, बशर्ते उसने वैध रूप से भारत में प्रवेश किया हो और उसका प्रवास भारत में लागू भारतीय कानूनों के उल्लंघन में नहीं है।

    केस: असम संमिलिता महासंघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

    केस नंबर: डब्ल्यू पी ( सी) संख्या 562/2012

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