कैदियों के COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद अंडरट्रायल कैदियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की

LiveLaw News Network

8 May 2020 2:45 AM GMT

  • कैदियों के COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद अंडरट्रायल कैदियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की

    महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न जेलों में बंद अंडरट्रायल कैदियों ने आर्थर रोड जेल के 40 कैदियों सहित राज्य के कई कैदियों का COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद महाराष्ट्र राज्य और राज्य द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के सदस्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना ​​याचिका दायर की है। उच्चाधिकार समिति को COVID 19 के फैलने की आशंका के कारण जेल से कैदियों को रिहा करने के संबंध में बनाया गया था।

    याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि महाराष्ट्र राज्य ने 23 मार्च को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार से छह सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा होने वाले कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्देश दिया गया था, जिससे COVID 19 के संक्रमण के मद्देनज़र जेलों में भीड़भाड़ से बचा जा सके।

    यद्यपि राज्य द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया था कि केवल 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधियों / कैदियों को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया जाएगा, जबकि उन अभियुक्तों को जो मकोका, एमपीआईडी, पीएमएलए, NDPS,UAPA जैसे विशेष अधिनियम के तहत जेल में बंद हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया।

    औरंगाबाद में हसर जेल में दो अंडरट्रायल कैदियों द्वारा दायर याचिका के अलावा, एडवोकेट एसबी तालेकर ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कैदियों के उक्त वर्गीकरण को चुनौती देते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। प्रधान पीठ ने पत्र के बारे में संज्ञान लिया और हाई पावर कमेटी से जवाब मांगा।

    राज्य ने 24 अप्रैल को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उस समय राज्य में जेलों में कोरोना वायरस का कोई सकारात्मक मामला नहीं है क्योंकि उस समय डीजी (जेल) द्वारा पुष्टि की गई थी। कुल 11,000 कैदियों को आपातकालीन पैरोल या अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाना था, हालांकि लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि 4060 कैदी अब तक जमानत पर रिहा हैं।

    अवमानना ​​याचिका में कहा गया है कि

    "हाई पावर कमेटी के फैसले से डेढ़ महीने की चूक के बावजूद, महाराष्ट्र राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक कैदी को आपातकालीन पैरोल देकर रिहा करने में विफल रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक स्पष्ट बयान दिया, जिससे निराशा हुई कि इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।"

    याचिका में कहा गया है कि राज्य भर की नौ केंद्रीय जेलों में कुल 25,745 कैदी हैं, हालांकि कुल स्वीकृत संख्या 14,491 है। इसलिए ये जेल पहले से ही भीड़भाड़ वाले हैं।

    आज तक, कर्मचारियों सहित 40 लोगों ने अकेले आर्थर रोड जेल में COVID 19 पॉज़िटिव टेस्ट आया है। आर्थर रोड में 800 कैदियों की स्वीकृत क्षमता है, लेकिन वर्तमान में 2700 कैदी वहां बंद हैं। अवमानना ​​याचिका के अनुसार, चार और कैदी COVID 19 से संक्रमित पाए गए, उन्हें येरवडा केंद्रीय कारागार से सतारा जिला कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया।

    हसनुर जेल में बंद नितिन शेलके द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की गई है।

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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