कलाकारों की बोलन की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता : जस्टिस संजय किशन कौल

Brij Nandan

27 Feb 2023 4:47 AM GMT

  • कलाकारों की बोलन की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता : जस्टिस संजय किशन कौल

    चेन्नई में हिंदू लिट फॉर लाइफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि कलाकारों की बोलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हल्के से बाधित नहीं किया जा सकता।

    उन्होंने इस उद्घाटन भाषण के दौरान कहा,

    "इस अनिश्चित और गहरे ध्रुवीकृत समय में हमारे सबसे विवादास्पद मुद्दों के बारे में सैद्धांतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारे सार्वजनिक स्थानों को फिर से ढूंढना और बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता है।"

    उन्होंने 2016 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा लिखे गए एक फैसले को याद किया जिसमें अश्लीलता के आधार पर पेरुमल मुरुगन द्वारा लिखित उपन्यास "माधोरुभागन" पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि अश्लीलता दर्शकों पर खुद पर लाई गई धारणा का विषय है।

    जस्टिस ने कहा कि अक्सर कला के एक काम की कथित आपत्तिजनकता दर्शकों द्वारा खुद पर उतारी जाती है और हमारी संवैधानिक योजना में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कलाकार के पक्ष में ज्यादा वजनदार होती है और इसे हल्के से नहीं तोड़ा जा सकता है।

    स्थानीय समुदाय के कुछ वर्गों के नाराज होने के बाद उपन्यास विवादास्पद हो गया था। यह किताब एक दंपति और उस सामाजिक कलंक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका उन्हें अपनी संतानहीनता और गर्भ धारण करने के लिए जाने वाली लंबाई के कारण सामना करना पड़ता है।

    इसके बाद हुए अपशब्दों के बाद, प्रोफेसर मुरुगन ने सोशल मीडिया में ये कहते हुए अपना मृत्युलेख पोस्ट किया था कि लेखक की मृत्यु हो गई है और उन्होंने अपने सभी उपन्यासों को प्रचलन से वापस ले लिया है।

    पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए, अदालत ने कहा था कि पढ़ने का विकल्प हमेशा पाठक के पास होता है और अगर उन्हें कोई किताब पसंद नहीं है तो वे इसे पढ़ने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन यह मांग नहीं कर सकते कि कोई और न पढ़े।

    कोर्ट ने आगे कहा था,

    “साहित्यिक स्वाद भिन्न हो सकते हैं- जो एक के लिए सही और स्वीकार्य है वह दूसरों के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी लिखने का अधिकार अबाधित है।"

    जस्टिस कौल ने कहा कि अदालत द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया है कि "अश्लीलता", भले ही मौजूद हो या न हो, उपन्यास का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। यह सेक्स और संतानहीनता के खिलाफ कलंक जैसी स्थापित सामाजिक नैतिकता को चुनौती देने का एक प्रयास था।

    जस्टिस ने कहा कि ये मामला बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में था, जो हमारे उदार संविधान में सबसे अधिक पोषित अधिकारों में से एक है। हालांकि, मेरा मानना है कि यह मामला साहित्य, कानून और बड़े पैमाने पर समाज के बीच असंख्य संबंधों के बारे में भी गहरा शिक्षाप्रद है।

    उन्होंने कहा कि जिस तरह लेखक अक्सर समाज को बनाने और बिगाड़ने में शामिल होते हैं, न्यायाधीश भी कोर्ट चैंबर में एक लेखक बन जाते हैं जहां वह यह समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक संस्थानों को कैसे काम करना चाहिए और कैसे वे उन्हें समाज के ढांचे के भीतर अधिक व्यावहारिक बना सकते हैं।



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