जम्मू- कश्मीर के लिए संविधान 370 के प्रावधानों को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
LiveLaw News Network
6 Aug 2019 5:50 PM GMT

जम्मू- कश्मीर के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के आदेश के खिलाफ वकील एम एल शर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
याचिका में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति का आदेश, जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को हटाया गया है, पूरी तरह असंवैधानिक है और सरकार को इसके बजाय संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए था। याचिका में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत शक्तियों का उपयोग करके इस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है और इसलिए आदेश संविधान के विपरीत है।
संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन), 1954 को लागू करने के लिए उपर्युक्त राष्ट्रपति आदेश 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे और "अनुच्छेद 370 में संविधान सभा को राज्य राज्य की विधान सभा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।" यह कदम जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में लाने के प्रकाश में देखा जा सकता है। वकील शर्मा इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए बुधवार को मेंशनिंग कर सकते हैं।