ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने वाला अनुच्छेद 15(4) समानता के सिद्धांत के लिए अनुच्छेद 15(1) का अपवाद नहीं, विस्तार है : सुप्रीम कोर्ट ने नीट- एआईक्यू में कहा
LiveLaw News Network
21 Jan 2022 9:09 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( नीट) परीक्षा में अखिल भारतीय कोटा (" एआईक्यू") सीटों में आरक्षण की अनुमति और इन एआईक्यू सीटों में 27% ओबीसी कोटा की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए एक विस्तृत निर्णय सुनाया।
न्यायमूर्ति डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने अपने निर्णय को उचित ठहराते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5), अनुच्छेद 15(1) के अपवाद नहीं हैं, बल्कि अनुच्छेद 15(1) में निर्धारित वास्तविक समानता के सिद्धांत का केवल पुनर्कथन हैं।
अनुच्छेद 15(5) और ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण
अनुच्छेद 15(1) राज्य को केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के संबंध में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाने के लिए संविधान ( 93 वां संशोधन) अधिनियम 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड (5) डाला गया था। अनुच्छेद 15(5) इस प्रकार है -
"(5) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (जी) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा या जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, जो अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट हैं।"
अभय नाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (2009) 17 SCC 705 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एआईक्यू सीटों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की अनुमति है। नतीजतन, संसद ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित किया, जिसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। संवैधानिक संशोधन और 2006 अधिनियम दोनों की संवैधानिक वैधता को अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2007) 4 SCC 361 में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
इसके बाद, तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 को राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने एआईक्यू में ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर द्रमुक ने अपनी याचिका के साथ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु राज्य द्वारा आत्मसमर्पण की गई सीट पर ओबीसी के लिए आरक्षण को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया। यह स्पष्ट किया गया कि चल रही चयन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने से बचने के लिए आरक्षण अगले शैक्षणिक वर्ष यानी 2021-22 से लागू किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य ने अगले शैक्षणिक वर्षों से आरक्षण के कार्यान्वयन की अनुमति देने के हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। एआईक्यू में ओबीसी कोटा लागू करने की मांग को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पार्टी द्वारा एक अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी। जबकि अवमानना मामला लंबित था, 29.07.2021 को, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, एमओएचएफडब्लू ने 2021-22 शैक्षणिक वर्ष से 15% UG और 50% पीजी एआईक्यू सीटों में 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्लूएस आरक्षण को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
अनुच्छेद 15(4) और 15(5) अनुच्छेद 15(1) का अपवाद नहीं
न्यायालय ने कहा कि एम आर बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 SUP (1) SCR 439 में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद 15(4) को अनुच्छेद 15(1) का अपवाद माना। यह उल्लेख करना उचित है कि अनुच्छेद 15(4) के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई थी। यह निम्नानुसार कहता है:
"(4) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।"
बालाजी में, समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक विशेष प्रावधान को अनुच्छेद 15(1) में सन्निहित औपचारिक समानता के सिद्धांत से विचलन के रूप में देखा गया था। टी देवदासन बनाम भारत संघ (1964) 4 SCR 680 में, अपने असहमतिपूर्ण फैसले में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि आरक्षण का प्रावधान करने वाला अनुच्छेद 15 (4) अपवाद नहीं बल्कि अनुच्छेद 15 (1) का एक पहलू है। केरल राज्य बनाम एन एम थॉमस (1976) 2 SCC 310 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि निहित भेदभाव को खत्म करने के लिए औपचारिक समानता अपर्याप्त है। यह माना गया कि संविधान में प्रदान की गई समानता का सार भारत की औपचारिक और वास्तविक समानता दोनों प्रदान करने की क्षमता है, इसलिए, दोनों को समानता के पहलुओं के रूप में मान्यता देनी है। वास्तविक समानता इस तथ्य को स्वीकार करती है कि केवल समानों के बीच समानता है और असमानों के साथ समान व्यवहार करना असमानता को कायम रखना है। यदि ऐतिहासिक नुकसान के कारण, कुछ वर्गों के लोगों को एक महत्वपूर्ण नुकसान में रखा गया है, तो समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए राज्य स्थिति को ठीक करने के लिए वैध रूप से सकारात्मक कार्रवाई कर सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) [आरक्षण के प्रावधान] जिसके माध्यम से वास्तविक समानता प्राप्त की जा सकती है, अनुच्छेद 15 (1) में सन्निहित औपचारिक समानता का अपवाद नहीं है, बल्कि इसका एक विस्तार है।
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुच्छेद 16(1) और 16(4) के संदर्भ में, इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ 1992 Supp (3) SCC 217 में दोहराया गया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान समानता के सिद्धांत का अपवाद नहीं है। फिर से, डॉ जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री (2021) 8 SCC 1 में, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16 की व्याख्या के लिए लागू सिद्धांत अनुच्छेद 15 की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे।
वर्तमान मामले में समानता के सिद्धांतों का संदर्भ देते हुए, कोर्ट ने कहा कि हालांकि प्रतियोगी परीक्षा औपचारिक समानता सुनिश्चित करती है, लेकिन यह समता की स्थिति में उपचार की समानता सुनिश्चित नहीं करती है। शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच में असमानताओं के परिणामस्वरूप कुछ वर्ग के लोग वंचित हो जाएंगे जो प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। यह मानते हुए कि असमानों के साथ समान व्यवहार करना संविधान में परिकल्पित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा -
"अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 15 (5) अनुच्छेद 15 (1) में निर्धारित समानता के अधिकार की गारंटी के अलावा और कुछ नहीं हैं।"
कोर्ट ने कहा कि हालांकि किसी पहचाने गए समूह के अलग-अलग सदस्य पिछड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह आरक्षण नीति के अंतर्निहित तर्क को नहीं बदलेगा, जो समाज में आगे बढ़ने में वंचित समूहों का सामना करने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है।
केस : नील ऑरेलियो नून्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य | रिट याचिका (सी) 2021 की संख्या 961
पीठ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना
उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 73