" मनमाना और भेदभावपूर्ण " : बॉम्बे हाईकोर्ट ने CAP के माध्यम से UG इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लेने वाले SC/ ST छात्रों के खिलाफ GR को रद्द किया 

LiveLaw News Network

30 May 2020 11:44 AM IST

  •  मनमाना और भेदभावपूर्ण  : बॉम्बे हाईकोर्ट ने CAP के माध्यम से UG इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लेने वाले SC/ ST छात्रों के खिलाफ  GR को रद्द किया 

    बॉम्बे हाई कोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने शुक्रवार को 27 फरवरी, 2013 के उस सरकारी प्रस्ताव ( GR) को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया जो कॉमन एडमिशन प्रोसेस (CAP) के माध्यम से राज्य में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लेने वाले SC और ST छात्रों के खिलाफ जारी किया गया था।

    कोर्ट ने उक्त GR को रद्द कर दिया और राज्य को ऐसे छात्रों द्वारा जमा की गई फीस लौटाने का निर्देश दिया।

    न्यायमूर्ति एए सईद, न्यायमूर्ति डीएस नायडू और न्यायमूर्ति पीडी नाइक की पीठ ने ये फैसला सुनाया जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय की दो समान पीठों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के मामले पर विपरीत विचार रखे जाने के बाद गठित की गई थी।

    सबसे पहले, एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अनएडेड इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम महाराष्ट्र राज्य में, 9 सितंबर, 2014 को निर्णय लिया गया; और बाद में बापू सुपाडु थोराट बनाम महाराष्ट्र राज्य में, 20 मार्च 2015 को निर्णय लिया गया। मार्च 2015 के आदेश में, न्यायालय ने GR को भेदभावपूर्ण ठहराया।

    केस की पृष्ठभूमि

    SC / ST वर्ग से संबंधित कुल 26 छात्र हाईकोर्ट पहुंचे। वे संघवी कॉलेज में अपने अंडर-ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, जो एक गुजराती भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान और एक गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थान है। एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में, संघवी कॉलेज की अपनी प्रवेश प्रक्रिया है।

    महाराष्ट्र राज्य के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए, छात्र को राज्य सरकार द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) देना चाहिए। एक बार CET में रैंक निर्धारित होने के बाद, यह छात्रों के लिए सरकार द्वारा आयोजित एक कॉमन एडमिशन प्रोसीजर ( CAP) में भाग लेने और इस CAP का हिस्सा बनने वाले कॉलेजों में से एक में प्रवेश के लिए खुला है।

    दूसरी ओर, संघवी कॉलेज की तरह कुछ अन्य संस्थान, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान CAP का हिस्सा नहीं हैं; इसके बजाय, उनके पास अपनी प्रवेश प्रक्रिया है, जिसे प्रवेश नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

    जो छात्र CAP में भाग लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, वे इनमें से किसी भी कॉलेज में अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया और सुरक्षित प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने CAP में भाग लिए बिना, संघवी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया।

    उक्त GR 27 फरवरी, 2013 को SC, ST, DT, NT, VJNT और SBC श्रेणी के छात्रों को ट्यूशन फीस और परीक्षा शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की अनुमति देता है और ओबीसी छात्रों के लिए 50% प्रतिपूर्ति की। लेकिन, रह जगह उक्त योजना केवल "सरकारी कोटा के तहत भर्ती" छात्रों के लिए उपलब्ध है।

    निर्णय

    याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ.बीरेंद्र सराफ वकील असीम नफाड़े और फराह खान के साथ उपस्थित हुए। राज्य के लिए विशेष वकील गिरीश गोडबोले और कॉलेज के वकील एसके श्रीवास्तव और मनोरमा मोहंती पेश हुए।

    टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, इस्लामिक एकेडेमिक ऑफ़ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य और P.A. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आठ अन्य निर्णयों की न्यायालय द्वारा जांच की गई।

    कोर्ट ने कहा कि जब CAP के तहत प्रवेश लेने वालों के आधार पर इन छात्रों के बीच अंतर करने के बारे में पूछा गया और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, तो राज्य ने वित्तीय बाधाओं का उल्लेख किया।

    पीठ ने कहा-

    '' इस न्यायालय ने 25 मार्च 2014 को एक आदेश पारित किया जिसमें राज्य को केवल उन छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ देने में अंतर करने का कारण पूछा गया, जो CAP के माध्यम से प्रवेश लेते हैं। इसके उत्तर में, राज्य ने, ऐसा लगता है, केवल एक कारण का खुलासा किया: वित्तीय पहलू। "

    याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि सरकार के पास धन की कमी का तर्क मनुभाई के फैसले के अनुसार विपरीत है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मनुभाई के मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जोरदार तरीके से खारिज कर दिया था कि धन की कमी भेदभाव का कारण हो सकती है।

    न्यायमूर्ति डीएस नायडू, जिन्होंने 75 पृष्ठ के फैसले को लिखा, नोट किया-

    "हम यहां एक महत्वपूर्ण पहलू को नोट कर सकते हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति लाभ प्रदान करना योग्यता आधारित है। यह केवल अक्षमता आधारित है-जाति की सामाजिक अक्षमता। सरकार SC छात्रों के लिए ये दलील नहीं दे सकती कि CAP के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करना अधिक मेधावी है।

    CAP और गैर- CAP प्रवेश के बीच योग्यता अंतर कारक नहीं है। बल्कि, एक अल्पसंख्यक संस्थान को, जैसा कि यहां मामला है, गैर- CAP के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने का संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त है। कोई भी परेशानी नहीं है। हम किसी भी कम स्वीकार्य विशेषाधिकार को ब्रांड नहीं कर सकते हैं। "

    इसके बाद, कोर्ट ने भारत में आरक्षण जैसे 'सकारात्मक कार्रवाई' के सिद्धांत को बताया -

    "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, दूसरों के बीच, शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करके, सरकार ने क्या हासिल करने की कोशिश की है? प्रतिपूर्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कार्रवाई का एक पहलू है। 'आरक्षण' एक सुधारात्मक नीति है, रियायत नहीं है।

    ऐतिहासिक, सामाजिक, और आर्थिक रूप से हाशिए वाले तबके को 'मुख्यधारा' के समाज में एकीकृत करना, शिक्षा सुनिश्चित करने वाला अचूक यंत्र है। शिक्षा न केवल ज्ञान देती है, बल्कि एक व्यक्ति का दर्जा भी ऊंचा करती है। यह "सामूहिक उन्नयन" है। अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने और गरिमा के साथ जीने के लिए प्रयास करना- हर समाज के लिए समय की जरूरत है। "

    इसके अलावा, पीठ ने कहा -

    "पाठ्यक्रम- वो भी तकनीकी वाले- किसी भी गरीब छात्र द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि हाशिए के वर्गों के छात्र शिक्षा की सीढ़ी में आगे बढ़ते हैं, उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व गिर जाता है। अधिक ड्रॉपआउट होते हैं। कारणों में से एक, ऐसा लगता है, उन छात्रों के लिए वित्तीय बाधा है। और ठीक इसी कारण से, सरकार उन छात्रों को वित्तीय मदद की लाभकारी नीति लेकर आई है। वास्तव में, इस सरकारी नीति की आवश्यकता आधारित है, न कि योग्यता आधारित।

    अन्यथा, सरकार हमारे समक्ष यह प्रदर्शित करने में विफल रही है कि गैर-CAP के माध्यम से प्रवेश पाने वाले कम मेधावी हैं। CAP और गैर- CAP प्रवेश वैध और कानूनी तौर पर प्रवेश के दो तरीके हैं। बिना किसी प्रदर्शन डेटा के, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि एक दूसरे से श्रेष्ठ है। "

    इस प्रकार, न्यायालय ने घोषित किया कि 27 फरवरी, 2013 को जारी GR मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

    हालांकि, सरकारी वकील मिलिंद मोर ने फैसले पर 8 हफ़्ते भर के लिए रोक लगाने की मांग की, लेकिन डॉ सराफ ने कहा कि सरकार ने कई वर्षों से फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की है और हाशिये पर पड़े छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार, न्यायालय ने निर्णय के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार को इस योजना को लागू करने और शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।

    जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story