सिर्फ कानून के गलत तरीके से लागू होने या सबूतों के गलत मूल्यांकन के आधार पर मध्यस्थ अवार्ड केवल रद्द नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
7 April 2022 11:28 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 मार्च) को माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2013 की धारा 34 (2) (बी) में उल्लिखित आधारों के अलावा, एक मध्यस्थ अवार्ड केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब यह पेटेंट अवैधता द्वारा दूषित हो, ना कि कानून के गलत तरीके से लागू होने या सबूतों के गलत मूल्यांकन के आधार पर।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील की अनुमति दी, जिसने जिला न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की थी कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन को परिसीमा से वर्जित किया गया था। यह देखते हुए कि निचली अदालतों ने उठाई गई आपत्तियों की पूरी तरह से सराहना नहीं की, बेंच ने इसे नए सिरे से विचार के लिए जिला न्यायाधीश को भेज दिया।
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल (अपीलकर्ता) और मैसर्स मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य (प्रतिवादी) ने 06.07.1988 को समझौता किया। उसकी शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी को सेक्टर 8 और 9 (चरण- II), करनाल में टाउन पार्क से संबंधित कुछ निर्माण कार्य करना था। अपीलकर्ता ने दावा किया कि कार्य पूरा करने में विलम्ब हुआ था जबकि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को इस प्रकार की देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अप्रैल, 2012 में, प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम ('अधिनियम') की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में आवेदन का निपटारा किया और समझौता करने वाले पक्षकारों को मध्यस्थ-सह-अधीक्षक अभियंता, हुडा सर्कल, करनाल से संपर्क करने का निर्देश दिया।
20.12.2013 को एकमात्र मध्यस्थता ने प्रतिवादी के पक्ष में एक अवार्ड पारित किया। 28.03.2014 को, अपीलकर्ता ने अवार्ड पर आपत्ति जताई और अधिनियम की धारा 34 के तहत जिला न्यायालय के समक्ष विलंब को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। 08.01.2018 को, जिला न्यायालय ने देरी के आधार पर आपत्ति को खारिज कर दिया और इसका कोई कारण नहीं बताया। यह आगे माना गया कि अवार्ड में कोई विकृति नहीं थी और प्रतिवादियों ने ठोस सबूत जोड़कर मुद्दों को संबोधित किया था। अपील पर, अधिनियम की धारा 37 के तहत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने जिला न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण
कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत, मध्यस्थ अवार्ड प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर मध्यस्थ निर्णय को चुनौती दी जानी चाहिए। हालांकि, यह प्रावधान बताता है कि अदालत द्वारा तीस दिनों तक की देरी को माफ किया जा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उसके लिए पर्याप्त कारण थे। यह पाया गया कि, वर्तमान मामले में, आठ दिनों की देरी थी और प्रदान किया गया स्पष्टीकरण यह था कि, अन्य बातों के साथ, उच्च-वर्ग/ सक्षम अधिकारियों से मंजूरी लेने में कुछ समय लगा। उसी के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि निचली अदालतों को देरी को माफ कर देना चाहिए था। यह कहा गया कि योग्यता के आधार पर अस्वीकृति भी स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि दर्ज किए गए निष्कर्ष अप्रकट और सिद्ध हैं। यह राय थी कि विशिष्ट मुद्दों से निपटा जाना चाहिए था, खासकर जब मध्यस्थता खंड के आह्वान की तारीख को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दाखिल करने में देरी से संबंधित मुद्दा उठाया गया था। न्यायालय का विचार था कि धारा 34(2)(ए) के अनुसार एक मध्यस्थ निर्णय को तभी रद्द किया जा सकता है जब यह पेटेंट अवैधता से दूषित हो और यदि यह धारा 34(2)(बी) के तहत दिए गए आधारों को संतुष्ट करता हो, ना कि केवल कानून के गलत तरीके से लागू होने या सबूतों के गलत मूल्यांकन के आधार पर। यह मानते हुए कि आपत्ति को उचित विचार और विवेक के आवेदन के बिना खारिज कर दिया गया था और इस आधार पर कि आवेदन को परिसीमा से रोक दिया गया था, अदालत ने मामले को जिला न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया कि आपत्तियों को योग्यता के आधार पर तय किया जाए।
केस : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल बनाम मेसर्स मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 348
मामला संख्या और दिनांक: 2022 की सिविल अपील संख्या 2693 | 30 मार्च 2022
पीठ: जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना
हेडनोट्सः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) - एक अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए, जिस पर उप-धारा (1) से धारा 34 के तहत आपत्ति दर्ज करने वाले पक्ष को मध्यस्थ का फैसला प्राप्त हुआ है - प्रोविज़ो - न्यायालय आपत्तियां दर्ज करने में 30 दिनों तक की अवधि के विलंब को माफ कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक को अधिनियम की धारा 34(1) के तहत आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया है - केवल आठ दिनों की देरी थी - कारण प्रदान किया गया - अन्य बातों के साथ, संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने में समय लगा - निचली अदालतों को देरी को माफ करना चाहिए था (पैरा 10-12)।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34(2)(ए) - अदालत द्वारा मध्यस्थता अवार्ड को रद्द किया जा सकता है यदि अदालत को उसके चेहरे पर दिखी पेटेंट अवैधता के कारण अवार्ड दूषित हो गया है - प्रोविज़ो - फैसले को केवल कानून के गलत इस्तेमाल या सबूत के दुरूपयोग के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा (पैरा 15)।
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें