पीसी एक्ट के तहत विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने पर अनुमोदक को मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के रूप में परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

16 Jun 2023 9:11 AM GMT

  • पीसी एक्ट के तहत विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने पर अनुमोदक को मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के रूप में परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सीधे संज्ञान लेने का विकल्प चुनता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 (4)(a) के अनुसार अनुमोदक को मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाह के रूप में परीक्षित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

    सीआरपीसी की धारा 306(4) में विचार किया गया है कि क्षमादान स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में और बाद के मुकदमे में गवाह के रूप में पेश किया जाना चाहिए।

    धारा 306(4)(ए) सीआरपीसी की आवश्यकता को सीआरपीसी की धारा 307 के तहत आने वाले मामलों में ढील दी गई है, जो उस न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है, जिसके समक्ष मामले के परीक्षण किया जाना है, कि वह खुद क्षमा प्रदान करे। शीर्ष अदालत ने दोहराया कि जहां विशेष न्यायाधीश सीधे अपराध का संज्ञान लेता है, वहां संहिता की धारा 306 को दरकिनार कर दिया जाएगा, यह संहिता की धारा 307 है जो लागू हो जाएगी।

    जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने भेल को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश के आरोपों से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था और जिनकी अपील मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

    पृष्ठभूमि

    भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी सहपठित धारा 420, 468, धारा 471 सहपठित धारा 468 और धारा 193 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सात व्यक्तियों को आरोपित किया गया था।

    आरोपी व्यक्तियों में से चार भेल, त्रिची के अधिकारी थे और तीन अन्य निजी उद्यमों में कार्यरत थे।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी व्यक्तियों ने ‌‌डीसैलिनेशन प्लांट के निर्माण के ठेके के वार्ड में भेल को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। साजिश के तहत, भेल (ईडी) के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक, एक अभियुक्त, ने बोली आमंत्रित करने से पहले संभावित निविदाकारों की पूर्व-योग्यता की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए डीजीएम को सीमित निविदाओं के लिए जाने का निर्देश दिया। ईडी ने सीमित निविदाएं आमंत्रित करने के लिए मैसर्स एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स के साथ चार फर्जी फर्मों के नाम तय किए। । तदनुसार, डीजीएम ने पांच फर्मों के नाम प्रस्तावित किए, जिनमें दो कंपनियों के साथ चार फर्जी फर्में शामिल थीं। आखिरकार, डीजीएम और दो आरोपी व्यक्तियों वाली निविदा समिति ने फर्मों के नाम पर कार्रवाई की और एंटोमा को अनुबंध देने की सिफारिश की, हालांकि उक्त फर्म के पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं थी। समिति ने मौजूदा प्रथा के उल्लंघन में ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन की मंजूरी की भी सिफारिश की। फर्म को 4.32 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया गया। अग्रिम के एक निश्चित हिस्से को सिस्टर कंसर्न को दिया गया।

    विशेष अदालत ने एक को बरी किया और चार को दोषी ठहराया; दो अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई। दोषी व्यक्तियों द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष चार अपीलें दायर की गई थीं। इन अपीलों को अंततः खारिज कर दिया गया। दोषी व्यक्तियों ने चार आपराधिक अपीलों में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपील के लंबित रहने के दौरान दोषी व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई।

    सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

    क्षमा प्रदान करना

    चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनमें से एक (डीजीएम) अनुमोदक बन गया था। उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत इकबालिया बयान दिया, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष क्षमादान के लिए धारा 306 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर की। अनुमोदक को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तलब किया गया, जिन्होंने उसे अपनी कार्रवाई के परिणामों से अवगत कराया और मामले को स्थगित कर दिया। सुनवाई की अगली तारीख को इकबालिया बयान उसे पढ़कर सुनाया गया और अनुमोदक से पूछा गया कि क्या उसने स्वेच्छा से बयान दिया था। एक बार जब उसने हां में जवाब दिया, तो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अनुमोदक को क्षमा प्रदान कर दी और उसके बाद उसे विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में माना गया।

    अभियुक्तों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया कि वर्तमान मामले में क्षमा प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन किया गया। यह तर्क दिया गया था कि मंजूरी देने वाले से दो बार पूछताछ की जानी चाहिए, एक बार कमिटमेंट से पहले अदालती गवाह के रूप में और फिर मुकदमे के समय अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में, जो सीआरपीसी की धारा 306(4)(ए) के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह आगे तर्क दिया गया था कि यदि क्षमादान देने वाला मजिस्ट्रेट अनुमोदक द्वारा क्षमा स्वीकार करते ही गवाह के रूप में उसकी जांच करने में विफल रहता है, तो अनुमोदक के साक्ष्य को खारिज कर दिया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि धारा 306 (4) (ए) सीआरपीसी की आवश्यकता को सीआरपीसी की धारा 307 के तहत आने वाले मामलों में ढील दी गई है, जो उस अदालत को शक्ति प्रदान करती है जिसके लिए मामला परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, वह स्वयं क्षमा प्रदान कर सकती है। हालांकि, वर्तमान मामले में सीआरपीसी की धारा 307 लागू नहीं होगी क्योंकि मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष अदालत में सुपुर्द नहीं किया गया था।

    कोर्ट ने इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 306, 307 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 की जांच की। यह नोट किया गया कि धारा 306(1) एक आपराधिक मामले को तीन चरणों में विभाजित करती है - ए- जांच पड़ताल; बी- पूछताछ और सी- अपराध का परीक्षण। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को इन तीन चरणों में से किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार है। हालांकि, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट दो चरणों में क्षमा कर सकता है - जांच या अपराध का परीक्षण।

    यह नोट किया गया कि धारा 306(4) यह अनिवार्य बनाती है कि क्षमादान स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में और बाद के मुकदमे में गवाह के रूप में पेश किया जाए। इसके अलावा, यह आवश्यक है कि क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति को मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रखा जाए, सिवाय इसके कि जब वे पहले से ही ज़मानत पर हों।

    सीआरपीसी की धारा 307 उस न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है जिसके लिए मामला मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध है और वह क्षमादान दे सकता है। मामले की प्रतिबद्धता के बाद किसी भी समय शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय पारित होने से पहले।

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 विशेष न्यायाधीश को अभियुक्त व्यक्ति को मुकदमे के लिए सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देती है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए सीआरपीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना भी न्यायालय का दायित्व है। इसने आगे इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रावधान उस चरण के बारे में नहीं बोलता है जिस पर विशेष न्यायाधीश क्षमा प्रदान कर सकता है।

    सीबीआई बनाम वी अरुल कुमार के माध्यम से राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि उसने माना था कि ऐसे मामलों में जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा सीधे संज्ञान लिया जाता है, धारा 306 सीआरपीसी बाय-पास हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि अनुमोदनकर्ता से दो बार पूछताछ करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त को प्रारंभिक चरण में भी उसके खिलाफ सबूतों से अवगत कराया जाए ताकि वे परीक्षण के दौरान अनुमोदक से जिरह कर सकें। न्यायालय ने नोट किया कि वर्तमान मामले में, उक्त वस्तु को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुमोदक के इकबालिया बयान के रूप में पूरा किया गया था, जिसे चार्जशीट के साथ संलग्न किया गया था; अनुमोदक की जांच और जिरह की गई थी; मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया था। इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सीआरपीसी की धारा 306(4) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

    पूर्व स्वीकृति

    न्यायालय ने कहा कि चूंकि चार अभियुक्त लोक सेवक थे, सीआरपीसी की धारा 197(1) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत, उन पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 के संशोधन तक, पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता एक ऐसे व्यक्ति तक सीमित थी जो 'नियोजित है'। संशोधन के बाद, उन व्यक्तियों के लिए भी पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो गई जो 'अपराध किए जाने के समय कार्यरत थे'। चूंकि एक आरोपी 1997 में सेवानिवृत्त हो गया था, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 197 'किसी भी व्यक्ति के लिए' जो नियोजित है और 'किसी भी व्यक्ति के लिए' जो नियोजित था, के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक बनाती है। विशेष अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के समय भेल के रोजगार में रहे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए थी। हालांकि एजेंसी ने मंजूरी मांगी, बीएचईएल के प्रबंधन ने इसे दो बार देने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने ईडी के लिए संहिता की धारा 197(1) के तहत पिछली मंजूरी नहीं मांगी थी। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि धारा 197 (1) के तहत, प्रावधान की मंजूरी तभी आवश्यक है जब अपराध कथित रूप से "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करते हुए" किया गया हो। विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह पता लगाने के लिए कि क्या ईडी अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में काम कर रहा था, यह देखना पर्याप्त था कि वह मौजूदा नीति के तहत क्या कवर ले सकता है। भले ही अधिनियम में कथित रूप से सद्भावना का अभाव हो लेकिन मौजूदा नीति के तहत कवर किया गया हो, यह उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में एक कार्य होगा। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 197(1) को लागू किया जाना चाहिए। सु्प्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि कार्य नीति मौजूद है जो ईडी के अधिनियम को कवर करती है, विशेष न्यायालय और हाईकोर्ट को पूर्व मंजूरी के मुद्दे के संबंध में ईडी के पक्ष में अपना दिमाग लगाना चाहिए था और फैसला सुनाना चाहिए था।

    केस टाइटल: ए श्रीनिवासुलु बनाम प्रतिनिधि राज्य पुलिस निरीक्षक के माध्यम से| 2023 लाइवलॉ एससी 485 | आपराधिक अपील संख्या 2417/2010| जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 485


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