अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल
LiveLaw News Network
3 Nov 2020 12:13 PM IST
अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव और बाद के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका के याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दायर की गई है।
अधिवक्ता शाकिर शबीर द्वारा दायर अर्जी में कहा गया है कि 5 अगस्त, 2019 को लागू किए गए संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में उत्तरदाता "संबंधित कानूनों में आगे बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।"
आगे प्रस्तुत किया गया है कि सरकार के सभी परिणामी कार्य, केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि कानूनों में हाल के बदलाव के लिए लागू किए गए आदेश या बाद के आदेशों से अधिकार प्राप्त करते हैं और इसलिए ये अवैध और शून्य हैं।
"… समय के बीतने से, इस तरह के अवैध और असंवैधानिक कार्यों से याचिका को अनैतिक रूप से निष्प्रभावी होने के जोखिम में डाल दिया गया है, जबकि लागू आदेश में स्थायीपन प्रदान किया जा रहा है।"
इसके बाद आवेदन में उन घटनाक्रमों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के लिए लागू आदेश और इसके बाद के परिवर्तन किए हैं।
इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि तत्कालीन राज्य की आबादी की बेहतरी के लिए किए जाने वाले परिवर्तनों के बावजूद, "सच्चाई यह है कि यह वही लोग हैं जो वर्तमान में पीड़ित हैं।
"न केवल बार-बार इंटरनेट बंद होने और इंटरनेट की गति कम होने के कारण जम्मू-कश्मीर में छात्रों और व्यवसायों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लागू आदेश और प्रतिबंधों के कारण लगातार अर्थव्यवस्था में कमी और साथ ही स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के जीवन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो पूरी तरह से इस तथ्य के बावजूद हैं कि उन्हें पूरी प्रक्रिया से दूर रखा गया है जबकि कानूनों के तहत प्रत्येक परिवर्तन स्थानीय स्तर पर एक व्यक्ति के स्तर को प्रभावित करता है।"
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित दलीलों के बैच के संदर्भ में, आवेदन में प्रस्तुत किया गया है कि 28.08.2019 को नोटिस जारी किया गया था और इस मामले को एक संविधान पीठ को भेजा गया था।
एक वरिष्ठ वकील द्वारा एक बड़ी पीठ के समक्ष मामले के संदर्भ के प्रारंभिक मुद्दे को उठाए जाने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि उसी मुद्दे पर पहले दलीलें दी जाएंगी। इस सीमित बिंदु पर निर्णय 02.03.2020 को सुनाया गया था और यह माना गया था कि विचारणीय प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ के पास दलीलों को संदर्भित करने का कोई कारण नहीं है।
इससे पहले कि अदालत याचिकाओं पर सुनवाई कर पाती, कोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण प्रतिबंधित तरीके से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, जैसा कि रोजाना सुने जा रहे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है और उचित बुनियादी ढांचा बनाया गया है, आवेदन में अनुच्छेद 370 में किए गए परिवर्तनों से संबंधित चुनौती को जल्द से जल्द सुने जाने के लिए प्रार्थना की गई है।