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रिटायर होने के बाद एओआर मामले में किसी पक्ष की पैरवी नहीं कर सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

Sharafat Khan
29 Nov 2019 10:45 AM GMT
रिटायर होने के बाद एओआर मामले में किसी पक्ष की पैरवी नहीं कर सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि केस से रिटायर होने और अदालत से विदा लेने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काउंसल ऑन रिकॉर्ड किसी पक्ष का एजेंट नहीं बन सकता।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के एडवोकेट सिराज अहमद के प्रयास को रोक दिया जो किसी पक्ष के एजेंट या उसके वकील के रूप में भाग लेना चाहते थे।

बीएस सुशीला देवी का किरायेदार ए अशरफ अली ने अदालत में अहमद की नियुक्ति को चुनौती दी और कहा कि प्रतिवादी मकान मालकिन सुशीला देवी के वकील केस से रिटायर हो चुके हैं पर उन्होंने उसे अपना वकील नियुक्त कर दिया है जो उनकी ओर से इन मामलों की सुनवाई में भाग लेगा।

अदालत ने कहा,

"अदालत के इस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को, जिसका नाम जानबूझकर उजागर नहीं किया गया है, को इस मामले में मकान मालकिन के वकील के रूप में अदालती कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।"



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