गायिका अनुराधा पौडवाल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवंतपुरम कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

30 Jan 2020 12:13 PM IST

  • गायिका अनुराधा पौडवाल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवंतपुरम कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगाई

    प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवंतपुरम की अदालत में चल रहे उस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी जिसमें 45 वर्षीय एक महिला ने अनुराधा पौडवाल और उनके पति को जैविक माता-पिता बताते हुए 50 करोड़ रुपये और संपत्ति का चौथाई हिस्सा देने की अर्जी लगाई है।

    गुरुवार को अनुराधा पौडवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक ट्रांसफर याचिका के दौरान सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने तिरुवंतपुरम की फैमिली कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगा दी और महिला करमाला मोडेक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    दरअसल करमाला मोडेक्स ने दावा किया है कि पौडवाल ने 1974 में उसे पालक माता-पिता पोन्नाचन और एग्नेस को सौंप दिया था क्योंकि वह गायकी में व्यस्त थीं और वह उस समय एक बच्चे की परवरिश नहीं करना चाहती थीं।

    गौरतलब है कि पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पौडवाल ने संगीतकार अरुण पौडवाल से शादी की थी।

    मोडेक्स ने दावा किया है कि पोनाचन्न ने कुछ साल पहले निधन से पूर्व खुलासा किया था कि वह अरुण-अनुराधा दंपति की जैविक बेटी है। मोडेक्स ने मामला दर्ज करने से पहले गायक से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

    जिला पारिवारिक अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जनवरी को पौडवाल और उनके दो बच्चों को पेश होने के लिए कहा था। उसने उसे पौडवाल की वैध बेटी घोषित करने की मांग की है और संपत्तियों के एक चौथाई हिस्से की भी हकदार बताया है। मोडेक्स ने उससे हुए नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मांगा है।

    वहीं पौडवाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए याचिका दाखिल की जिसके आधार पर फैमिली कोर्ट ने 27 जनवरी की सुनवाई को टाल दिया था।

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