आनंद मोहन की सजा में छूट को चुनौती : बिहार सरकार ने याचिकाकर्ता से रिकॉर्ड साझा करने में अनिच्छा व्यक्त की, कहा केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सबमिट करेंगे

Sharafat

12 Aug 2023 11:40 AM GMT

  • आनंद मोहन की सजा में छूट को चुनौती : बिहार सरकार ने याचिकाकर्ता से रिकॉर्ड साझा करने में अनिच्छा व्यक्त की, कहा केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सबमिट करेंगे

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 अगस्त) को बिहार सरकार को पूर्व सांसद को दी गई छूट के संबंध में एक और हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जो 1994 के तत्कालीन गोपालगंज जिला मजिस्ट्रेट जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ कृष्णिया की विधवा उमादेवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोहन को दी गई छूट और बिहार के जेल मैनुअल में हाल ही में संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिससे उसे शीघ्र रिहाई की सुविधा मिली। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर, 2023 को निर्धारित की गई है।

    सुनवाई के दौरान उमा कृष्णैया की ओर से पेश एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड तान्या श्री की सहायता से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने छूट प्रक्रिया से संबंधित मूल रिकॉर्ड तक पहुंच का अनुरोध किया। इस पर बिहार राज्य के सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार के प्रतिरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि रिकॉर्ड केवल अदालत के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। कोर्ट ने 19 मई को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राज्य को मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था।

    सीनियर एडवोकेट लूथरा ने रिकॉर्ड से जुड़ी गोपनीयता पर सवाल उठाया। राज्य के वकील ने किसी भी तरह की गोपनीयता होने से इनकार किया और कहा कि याचिकाकर्ता आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन कर सकता है।

    जब लूथरा ने रिकॉर्ड तक पहुंच से इनकार करने को "राज्य की जुझारूपन" के रूप में वर्णित किया तो कुमार ने जवाब दिया, " ये नोटिंग के साथ विभागीय फाइलें हैं। हम केवल अदालत में ये देंगे।”

    जस्टिस सूर्यकांत ने एक संभावित समाधान सुझाने के लिए हस्तक्षेप किया और प्रस्ताव दिया कि "आप आरटीआई के तहत आवेदन कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे।"

    सीनियर एडवोकेट लूथरा ने विश्वास व्यक्त किया कि वह रिकॉर्ड प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा, "यह केवल राज्य है जो जुझारू है, वकील नहीं।"

    चल रहे विवाद के जवाब में सीनियर एडवोकेट कुमार ने अनुरोध किया कि वह एक और हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें अतिरिक्त जानकारी देने की इच्छा का संकेत दिया जाएगा।

    जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और इसके एक सप्ताह बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। इससे पहले राज्य ने अपने फैसले का बचाव करते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया था।

    केस टाइटल : तेलुगु उमादेवी कृष्णैया बनाम बिहार राज्य और अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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