सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी : सुप्रीम कोर्ट 

LiveLaw News Network

31 Oct 2020 5:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी : सुप्रीम कोर्ट 

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस देश की सभी अदालतें शीर्ष अदालत के फैसले से बंधी हुई हैं।

    न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन के नेतृत्व वाली पीठ भूमि अधिग्रहण मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी (SLP) पर विचार कर रही थी ।

    पीठ के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को यह लगता है कि कार्यकारी अदालत ने गुरप्रीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) 8 एससीसी 457 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन नहीं किया।

    इस संदर्भ में पीठ ने कहा,

    "हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आशंका पूरी तरह से बिना किसी आधार के है और इस देश के सभी न्यायालय, जिनमें कार्यकारी न्यायालय भी शामिल हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बंधे हैं।"

    इस प्रकार, पीठ ने विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया।

    गुरप्रीत सिंह मामले में संविधान पीठ ने कहा था कि दावेदार सोलटियम और अतिरिक्त बाजार मूल्य पर ब्याज पाने का हकदार होगा यदि संदर्भ न्यायालय या अपीलीय अदालत का अवॉर्ड विशेष रूप से सोलाटियम और अतिरिक्त बाजार मूल्य पर ब्याज के प्रश्न का उल्लेख नहीं करता है या जहां दावे को या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था।

    याचिकाकर्ता आशंका इसलिए थी व्यक्त की गई थी क्योंकि निर्णय के पैराग्राफ 27 में उच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार द्वारा दायर रिट याचिका अनुमति देने योग्य है, हालांकि इसे केवल आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

    न्यायमूर्ति नरीमन के नेतृत्व वाली पीठ ने हाल ही में एक अन्य आदेश में इसी तरह की टिप्पणी की थी।

    उन्होंने कहा था कि

    "हमें देश भर के मजिस्ट्रेटों को याद दिलाना चाहिए कि भारत के संविधान के तहत हमारी पिरामिड संरचना में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और फिर उच्च न्यायालय, हालांकि प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ नहीं हैं, निश्चित रूप से न्यायिक रूप से अधीनस्थ हैं।"

    संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें



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