लॉकडाउन में कैंसिल हुए एयर टिकट पर रिफंड की मांग करने वाली याचिका पर साल्वे ने कहा, "एयरलाइंस का राजस्व शून्य है", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

12 Jun 2020 1:02 PM IST

  • लॉकडाउन में कैंसिल हुए एयर टिकट पर रिफंड की मांग करने वाली याचिका पर साल्वे ने कहा,  एयरलाइंस का राजस्व शून्य है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लॉकडाउन के कारण हवाई टिकट रद्द करने पर टिकट के पूर्ण भुगतान वापसी की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की एक खंडपीठ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सभी संबंधित एयरलाइनों के साथ शामिल तौर-तरीकों पर चर्चा करने और न्यायालय को जवाब देने के लिए कहा।

    केंद्र के लिए पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि भारत के बाहर फंसे भारतीयों को वंदे भारत योजना के तहत वापस लाया गया है, जबकि वर्तमान याचिका तब दायर की गई थी जब भारत के बाहर से यात्रा की अनुमति नहीं थी।

    न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और कहा कि फ़िलहाल मुद्दा रद्द किए गए टिकटों की वापसी के बारे में है और कोई अन्य मुद्दा नहीं।

    एसजी ने कहा कि उनकी निजी राय है कि टिकट का पैसा वापस किया जाना चाहिए।

    स्पाइसजेट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत को अवगत कराया कि महामारी के कारण एयरलाइंस को वैश्विक स्तर पर $ 60 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है।

    आगे बताया गया कि एयरलाइंस को शून्य राजस्व के साथ उड़ान की 49 % लागत तय थी।

    साल्वे ने कहा कि

    " दुनिया में कहीं भी एयरलाइंस पूरा किराया वापस नहीं कर रहे हैं।"

    साल्वे ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ टेबल पर बैठकर चर्चा करने के लिए एयरलाइन के इरादे से कोर्ट को अवगत कराया।

    रद्द किए गए टिकटों के बदले सीमित अवधि के लिए अन्य उड़ान के लिए क्रेडिट फ्लाइट टिकट देने वाली एयरलाइनों के संबंध में न्यायमूर्ति कौल ने पूछा कि इस तरह के क्रेडिट फ्लाइट टिकट को सीमित समय के लिए या किसी विशेष मार्ग तक सीमित क्यों रखा जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति कौल ने सुझाव दिया,

    "क्रेडिट फ्लाइट कम से कम 2 साल की अवधि के लिए दिया जाना चाहिए और यात्रियों को किसी भी मार्ग के लिए उस क्रेडिट फ्लाइट का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

    इसके साथ, यह मामला केंद्र द्वारा अदालत में जवाब पेश किए जाने के साथ तीन सप्ताह बाद फिर से उठाया जाएगा।

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