[ AGR ] रिलायंस कम्युनिकेशंस के स्पेक्ट्रम का उपयोग करने पर जियो उसके बकाए का भुगतान क्यों नहीं कर सकता ?' सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो से पूछा

LiveLaw News Network

15 Aug 2020 6:05 PM IST

  • [ AGR ]  रिलायंस कम्युनिकेशंस के स्पेक्ट्रम का उपयोग करने पर जियो उसके बकाए का भुगतान क्यों नहीं कर सकता ? सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो से पूछा

    Why Shouldn't Jio Pay Dues Of Reliance Communications For Using Its Spectrum?' SC Asks Reliance Jio

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि रिलायंस जियो को रिलायंस कम्युनिकेशंस के AGR के बकाए का भुगतान इस तथ्य के प्रकाश में करना चाहिए कि वह 2016 के बाद के स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहा है।

    जस्टिस मिश्रा: "जियो 2016 से उपयोग कर रहा है। हमें स्पेक्ट्रम का उपयोग करने पर जियो से यह क्यों नहीं पूछना चाहिए कि लाभार्थी कौन हैं? राजस्व साझा नहीं होने पर यह चौंकाने वाली स्थिति है और स्पेक्ट्रम का उपयोग किसी और द्वारा किया जा रहा है?"

    जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र, रिलायंस जियो और रिलायंस कम्युनिकेशन को निर्देश दिया कि वे आवश्यक दस्तावेज तैयार करें ताकि प्रकाश में लाया जा सके कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के एजीआर बकाया के लिए कौन उत्तरदायी होगा। पीठ ने यह भी विवरण मांगा कि एयरसेल और वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम का उपयोग कौन कर रहा है।

    "हमने उन्हें संबंधित पक्षों द्वारा स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के संबंध में दर्ज समझौते से संबंधित जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए निर्देशित किया है। आरकॉम के मामले में, 2016 से रिलायंस जियो द्वारा 800 MAZ के स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जा रहा है।। आदेश के अनुसार, पक्षकारों के बीच में हुए समझौते को दें।"

    इसी तरह के दिशानिर्देश अन्य कंपनियों को जारी किए गए हैं जो इनसॉल्वेंसी के अधीन हैं जिनमें एयरसेल लिमिटेड, एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड और डिशनेट वायरलेस लिमिटेड और वीडियोकॉन टेलीकॉम लिमिटेड शामिल हैं। उनसे कहा गया है कि कौन स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहा है और साथ ही दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखा जाए।

    रिलायंस कम्युनिकेशंस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा बेकार पड़ा हुआ था और दूसरे हिस्से का इस्तेमाल जियो द्वारा एक संविदात्मक समझौते के आधार पर किया जा रहा है।

    दीवान: मेरे पास मेरा स्पेक्ट्रम बेकार पड़ा हुआ है। मेरे पास जियो के साथ एक परिसंपत्ति साझा करने की व्यवस्था है और यह DOT को सूचित किया गया है और इस तरह के स्पेक्ट्रम को उदार बनाने के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है।

    जियो के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि "स्पेक्ट्रम शेयरिंग दिशानिर्देश और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग दिशानिर्देश" नाम की कोई चीज है।

    उन्होंने कहा, "मैं इसका एक हिस्सा साझा कर रहा हूं। AGR का भुगतान मेरी तरफ से किया जाता है।"

    इस बिंदु पर न्यायमूर्ति मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि "स्पेक्ट्रम का स्वामित्व संप्रभु के पास है।"

    जस्टिस मिश्रा: स्पेक्ट्रम किसी की संपत्ति नहीं है। यह सरकार का है। यह जनता का पैसा है। यह एक राजस्व साझाकरण शासन है।

    पीठ ने कहा कि यह "मास्टर ऑफ द स्पेक्ट्रम" है जिसमें कहा गया कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी इसे बकाया राशि के भुगतान का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते थे।

    आदेश

    CoC और रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के साथ-साथ संबंधित कंपनियों के लिए उपस्थित होने वाले वकीलों द्वारा कार्यवाही के प्रत्येक विवरण को स्पष्ट किया जाना चाहिए। एनसीएलटी / एनसीएलएटी के अपेक्षित दस्तावेजों, आदेशों / कार्यवाही के साथ इस संबंध में हलफनामे दायर किए जाएं और एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल / CoC द्वारा प्रस्ताव / योजना भी रिकॉर्ड पर रखी जाए और परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में प्रस्ताव क्या है और कौन है, दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित हलफ़नामे में प्रस्तावित खरीदार को भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

    दूरसंचार विभाग ( DoT) यह स्पष्ट करने के लिए कि किसके नाम से और किस तारीख से स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जा रहा है और संबंधित कंपनियों द्वारा कंपनियों और उसके बाद की तारीखों की अंतर व्यवस्था के तहत उसके उपयोग के लिए एजीआर-वार और उसके साथ जमा की गई फीस / बकाया राशि कितनी है? इस न्यायालय द्वारा 20.02.2019 को पारित आदेश में प्रतिबिंबित अपने पक्ष के संबंध में DoT को एक हलफनामा दायर करना चाहिए। दूरसंचार विभाग के सचिव के हलफनामे के आधार पर DoT इस संबंध में अपेक्षित दस्तावेज भी दाखिल करे।

    अब यह मामला 17 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए आएगा।

    10 अगस्त को कोर्ट ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को टेलीकॉम कंपनियों को बेची गई इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही में बेचा / नीलाम किया जा सकता है, इस पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी। कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, एयरसेल और वीडियोकॉन के दिवालिया होने के दावों की जांच की।

    2016 में, एयरटेल ने 2,300 मेगाहर्ट्ज बैंड और वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम में एयरसेल के 4G एयरवेव खरीदे थे। इस साल की शुरुआत में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (UVARCL) को एयरसेल की संपत्ति बेचने की मंजूरी दी। 

    21 जुलाई को  सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग (DoT) की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दूरसंचार कंपनियों को 20 साल की समय सीमा में AGR बकाया का भुगतान करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

    जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अक्टूबर 2019 में शीर्ष अदालत द्वारा पारित निर्णय के आलोक में AGR के पुनर्मूल्यांकन / पुनः गणना के लिए किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं करेंगे।

    साथ ही आरकॉम, सिस्तेमा, श्याम टेलीसर्विसेज और वीडियोकॉन को 7 दिनों के भीतर अपनी दिवालापन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

    कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देनदारियों से बचने के लिए कंपनियों द्वारा IBC का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।

    सभी पक्षों को सार्वजनिक राजस्व से संबंधित भुगतानों के बारे में बताने के लिए चेतावनी देते हुए, जैसा कि न्यायालय द्वारा पहले ही निर्देशित किया गया था, जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने बकाया राशि के भुगतान को लंबित रखने के संबंध में आरक्षण व्यक्त किया था।

    जस्टिस मिश्रा ने पूछा,

    "क्या गारंटी है कि आप भागेंगे नहीं? आप में से कुछ विदेशी कंपनियां हैं और यहां तक ​​कि परिसमापन में जा सकती हैं। सुरक्षा क्या है जो आप हमें दे सकते हैं?"

    वोडाफोन आइडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल को 2006 के बाद से भारत में परिचालन के दौरान नुकसान हुआ है।

    जस्टिस मिश्रा ने अक्टूबर 2019 से AGR भुगतान ना करने के कारण सभी दूरसंचार कंपनियों की खिंचाई की, जिसमें कहा गया कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी को उनकी देनदारियों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल को बकाए के पुनर्मूल्यांकन के लिए वकालत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका मतलब कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाना होगा, जिसमें अपेक्षित प्रमुखों के संदर्भ में AGR के बकाए का भुगतान अनिवार्य है।

    इसके प्रकाश में, पीठ ने सभी दूरसंचार कंपनियों के वकीलों से पूछा कि अपेक्षित भुगतान करने के लिए उनके लिए आदर्श और उचित समय क्या होगा। उन पंक्तियों पर, पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    दरअसल 18 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को उस अर्जी पर वित्तीय दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया था जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा AGR से संबंधित बकाया का निपटान करने के लिए टेलीकॉम कंपनियोंमको 20 साल की समय सीमा की अनुमति मांगी थी।

    11 जून को पीठ ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया था कि दूरसंचार कंपनियों के AGR बकाए से संबंधित मामले में अक्टूबर 2019 के फैसले के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर उठाए गए दावों पर पुनर्विचार करें।

    पीठ ने यह भी कहा था कि AGR फैसले के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मांग गैर जरूरी थी। पीठ ने कहा कि टेलीकॉम और PSU के लाइसेंस अलग-अलग प्रकृति के हैं क्योंकि PSU का व्यावसायिक शोषण करने का इरादा नहीं था।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने PSU से मांगों पर गौर किया, "यह हमारे फैसले का दुरुपयोग है। आप 4 लाख करोड़ से अधिक की मांग कर रहे हैं! यह पूरी तरह से अक्षम्य है!"

    मार्च में, कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन के शुरू होने से पहले, दूरसंचार विभाग (DoT) ने AGR बकाया का निर्वहन करने के लिए दूरसंचार कंपनियों के लिए 20 साल से अधिक तक भुगतान पर रोक लगाने का प्रस्ताव करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

    दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से पिछले बकाया की वसूली के लिए एक फार्मूले पर आने वाले 24 अक्टूबर, 2019 के आदेश में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

    अपील में, संघ ने कहा था कि भले ही अदालत ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) की परिभाषा को विस्तृत कर दिया हो, इससे तीन टेलीकॉम यानी वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज को सामूहिक रूप से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC), दंड और ब्याज के 1.02 लाख करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी का सामना करना पड़ रहा है।यह जरूरी है कि वसूली के लिए मोड के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए।

    हालांकि, 18 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा तय किए गए समायोजित सकल राजस्व (AGR) के स्व-मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाई थी।

    अप्रैल में, सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज द्वारा 24 अक्टूबर के फैसले पर पुनर्विचार करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें समायोजित सकल राजस्व ( AGR ) की परिभाषा को विस्तृत किया गया था।

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