'सदियों पुराना सिद्धांत 'जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं' अपना अर्थ खो देगा': सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के आरोपियों की जमानत रद्द की
Shahadat
26 Aug 2023 10:40 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपियों को जमानत देने को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति देते हुए कहा:
“वर्तमान मामले में कथित अपराध जघन्य है और नारीत्व की गरिमा पर हमला है। यत् नान्यायस्तत् पपूज्यन्तत् रमन्तत् तत् दत्वत्नाताः (जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहां भगवान रहते हैं) का पुराना सिद्धांत अपना अर्थ खो देगा। अगर दोषियों को क़ानून की प्रक्रिया के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।”
वर्तमान अपील नाबालिग सामूहिक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर की गई, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता 15 साल और छह महीने की नाबालिग लड़की है। वह दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी, जब 24 फरवरी, 2021 को प्रतिवादियों सहित तीन आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि घटना का वीडियो बना लिया गया और आरोपी व्यक्तियों ने उसे उक्त घटना का खुलासा न करने की धमकी दी, अन्यथा वे वीडियो वायरल कर देंगे। हालांकि काफी समझाने के बाद 24 मार्च 2023 को नाबालिग लड़की ने घटना के बारे में खुलासा किया। तदनुसार, भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 384, धारा 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के प्रावधानों सहित कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए अपराध जघन्य अपराध हैं, जिनमें न्यूनतम सजा आजीवन कारावास और न्यूनतम 20 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि आरोपियों में से एक (दीपक) मौजूदा कांग्रेस विधायक का बेटा है और जमानत मिलने पर मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बहुत अधिक है।
हालांकि, प्रतिवादी की ओर से पेश वकीलों ने हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में 13 महीने की देरी हुई।
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कई मापदंडों को सूचीबद्ध किया, जिन्हें जमानत देने के आवेदनों पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य की रिपोर्ट (1995) 1 एससीसी 349 में अपने फैसले पर भरोसा किया, जिसमें न्यायालय ने माना कि जमानत मिलने के बाद विकसित होने वाली निगरानी संबंधी परिस्थितियां निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं हैं, जिससे जमानत रद्द करना आवश्यक हो गया। यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि एक्स बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 16 एससीसी 511 के हालिया निर्णय में उक्त दृष्टिकोण को दोहराया गया।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने विपिन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 854 में उपरोक्त सिद्धांतों में चेतावनी जोड़ते हुए माना कि जमानत भी रद्द की जा सकती है, जहां अदालत ने अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया, या रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज कर दिया। यह जमानत देने के आदेश को कानूनी रूप से अस्थिर बनाता है। अपराध की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और जब जांच दहलीज पर हो तो न्यायालय द्वारा अनुचित रियायत का सामाजिक प्रभाव उनमें से कुछ हैं।
न्यायालय ने प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्य (2010) 14 एससीसी 496 के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा:
“हमारी राय है कि विवादित आदेश स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है। यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर आरोपी को जमानत देने या खारिज करने के हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि, यह हाईकोर्ट पर भी समान रूप से निर्भर है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानी और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करे।
वर्तमान मामले के तथ्यों को संबोधित करते हुए न्यायालय ने कहा:
“ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित हुआ कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई, यानी संबंधित अपीलों में आरोपी व्यक्तियों अर्थात उत्तरदाताओं के पक्ष में जमानत देने में 13 महीने की देरी हुई। शिकायत में लगाया गया आरोप दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 साल छह महीने की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। उसके पिता पुलिस कांस्टेबल है, जो सेवा के पदानुक्रम में बहुत नीचे हैं। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों में से एक (दीपक), जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, वह विधानसभा के मौजूदा सदस्य (एमएलए) का बेटा है। इसके अलावा, अन्य आरोपी विवेक का आपराधिक इतिहास प्रतीत होता है। तीसरा आरोपी उस होटल का प्रबंधक है, जहां सामूहिक बलात्कार की कथित घटना हुई।
अदालत ने रिकॉर्ड किया,
"तथ्य यह है कि आरोपी दीपक मौजूदा विधायक का बेटा है, इससे न केवल कार्यवाही में देरी करने बल्कि गवाहों पर दबाव डालने में अपनी दबंग प्रभाव का खुलासा होगा।"
देरी के मुद्दे पर न्यायालय ने उल्लेखनीय रूप से कहा कि यह देखना होगा कि जिन सामाजिक परिस्थितियों में नाबालिग लड़की को रखा गया, उसकी कम उम्र, तत्कालीन मौजूदा परिस्थितियां और उसकी नग्नता को दर्शाने वाला कथित वीडियो और पीड़िता को लगातार खतरा बताया जा रहा है। बलात्कार का जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उसे पीड़िता द्वारा घटना के बारे में किसी को सूचित करने की स्थिति में वायरल किया जाना ऐसे कारक हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप शिकायत दर्ज करने में देरी हुई।
इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा:
"...एफआईआर दर्ज करने में देरी के आधार पर शिकायत की वास्तविकता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और न ही यह माना जा सकता कि यह आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।"
प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच करने के बाद अदालत ने पाया कि शिकायत को पढ़ने के साथ-साथ अभियोजक की गवाही से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी व्यक्तियों ने वास्तव में सामूहिक बलात्कार में भाग लिया। शिकायतकर्ता की शिकायत यह रही है कि दीपक पीड़िता और अन्य गवाहों को धमकी दे रहा है।
इन टिप्पणियों के आधार पर अदालत ने हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें निर्देश दिया गया कि आरोपियों/प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा।
केस टाइटल: भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @ दीपू @ दीपक और अन्य, अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) नंबर 6199/2023
फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें