राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद, 2 साल की सजा पर निर्वाचित सदस्यों की स्वत: अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर
Brij Nandan
25 March 2023 10:43 AM IST
जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 (1951 अधिनियम) की धारा 8 (3) के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कम से कम दो साल के कारावास की सजा दिए जाने पर निर्वाचित विधायी निकायों के प्रतिनिधियों की स्वत: अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
याचिका में बताया गया है कि याचिका दायर करने का कारण राहुल गांधी की अयोग्यता का मुद्दा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रकृति, गंभीरता और अपराधों की गंभीरता के बावजूद एक व्यापक अयोग्यता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
धारा 8(3) स्वयं विरोधाभासी, अस्पष्ट
शुरुआत में, याचिका में तर्क दिया गया है कि 1951 के अधिनियम की धारा 8 (3) भारत के संविधान के विपरीत है क्योंकि ये अधिनियम की धारा धारा 8(1), धारा 8ए, 9, 9ए, 10, 10ए और 11 के कॉन्ट्राडिक्ट है।
याचिका में कहा गया है कि धारा 8(3) सदस्यों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा उन पर डाले गए कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने से रोकता है, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।
आगे कहा गया है कि 1951 के अधिनियम की धारा 8 (1) संसद के सदस्यों की अयोग्यता के लिए अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से अपराधों को वर्गीकृत करती है। हालांकि, धारा 8(3) सजा और कारावास की अवधि के आधार पर एक व्यापक स्वत: अयोग्यता प्रदान करती है, जो स्व-विरोधाभासी है और अयोग्यता के लिए उचित प्रक्रिया के रूप में अस्पष्टता पैदा करती है।
यह तर्क देता है कि 1951 के अधिनियम को निर्धारित करते समय विधायिका का इरादा सजायाफ्ता निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य ठहराना था जिन्होंने गंभीर या जघन्य अपराध किए थे।
अयोग्यता के आधार विशिष्ट होने चाहिए
याचिका में यह भी बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) "अपराधों के वर्गीकरण" को अलग करती है और अपराधों को संज्ञेय और गैर-संज्ञेय और जमानती और गैर-जमानती में वर्गीकृत करती है। इस प्रकार, यह कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, अयोग्यता के आधार सीआरपीसी के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होने चाहिए न कि एक व्यापक रूप में।
याचिका में कहा गया है,
"वर्तमान परिदृश्य कथित रूप से संबंधित सदस्य के खिलाफ प्रकृति, गंभीरता और अपराधों की गंभीरता के बावजूद, एक व्यापक अयोग्यता प्रदान करता है, और एक "स्वचालित"अयोग्यता प्रदान करता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि विभिन्न सजाएं अपीलीय स्तर रद्द कर दी जातीं हैं और ऐसी परिस्थितियों में, एक सदस्य का कीमती समय, जो बड़े पैमाने पर जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, व्यर्थ हो जाएगा।"
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि संसद के सदस्य "लोगों की आवाज" हैं, याचिका में तर्क दिया गया है कि एक सदस्य का प्रतिनिधित्व उन लाखों समर्थकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जिन्होंने उस निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दल के सदस्य को चुना है और मतदाताओं ने वोट दिया है।
ये भी तर्क दिया गया,
"अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत लोगों को बोलने का अधिकार मिला है। 2 साल की सजा पर निर्वाचित सदस्यों की स्वत: अयोग्यता से नागरिकों को गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।“