नोटिस जारी करने के बाद ट्रांसफर याचिकाओं को सिंगल जजों के बजाय डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए: सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया

Brij Nandan

30 Aug 2022 8:47 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि संबंधित मामलों में नोटिस जारी करने के बाद ट्रांसफर याचिकाओं को अब सिंगल जजों के बजाय डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

    हालांकि, नई ट्रांसफर याचिकाएं एकल न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध होती रहेंगी।

    इस संबंध में 29 अगस्त का सर्कुलर इस प्रकार है,

    "अब से, नोटिस के बाद ट्रांसफर याचिकाओं को अगले आदेश तक सिंगल जज पीठ के बजाय खंडपीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, नई ट्रांसफर याचिकाओं को सिंगल जजों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना जारी रहेगा।"

    नोटिस पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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