एडवोकेट, डॉक्टर, सीए अब MSME ऋण योजना के दायरे में

LiveLaw News Network

3 Aug 2020 9:40 AM GMT

  • एडवोकेट, डॉक्टर, सीए अब MSME ऋण योजना के दायरे में

    फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने COVID-19 के मद्देनजर घोषित MSME ऋण योजना के दायरे का विस्तार किया है, जिसमें डॉक्टरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे अन्य पेशेवरों को शामिल किया गया है।

    3 लाख करोड़ की इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मदद करने के लिए सरकार के आत्म निर्भर पैकेज' के हिस्से के रूप में की थी।

    फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी खबर में निर्मला सीतारमण के हवाले से कहा कि

    "सरकार ने पेशेवरों को कवर करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के दोहन के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने का फैसला किया है।"

    वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील आदि जैसे व्यक्ति, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।

    पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने MSME योजना के तहत अधिवक्ताओं को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।

    Next Story