फिल्म 'सेक्शन 375' के खिलाफ याचिका, वकीलों की नकारात्मक भूमिका दिखाने का आरोप, अक्षय खन्ना और निर्माताओं को सम्मन जारी

LiveLaw News Network

27 Aug 2019 11:10 PM IST

  • फिल्म सेक्शन 375 के खिलाफ याचिका, वकीलों की नकारात्मक भूमिका दिखाने का आरोप, अक्षय खन्ना और निर्माताओं को सम्मन जारी

    पुणे की एक सिविल कोर्ट ने फिल्म अभिनेता अक्षय खन्ना और फिल्म सेक्शन 375 के निर्माताओं को समन जारी किया है। फिल्म के खिलाफ एक याचिका दर्ज हुई है, जिसमें एडवोकेट वाजिद पठान ने आरोप लगाया गया है कि फिल्म में वकीलों को नकारात्मक रोशनी में दिखाया गया है और मांग की जाती है कि फिल्म को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

    न्यायाधीश आर नैथानी ने निर्माता कुमार मंगल पाठक, अभिषेक पाठक और अभिनेता अक्षय खन्ना को सुनवाई की अगली तारीख यानी 9 सितंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा।

    यह याचिका मराठी में है, इसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म वित्तीय लाभ के लिए बनाई जा रही है और अगर यह रिलीज़ हो जाती है तो पीड़िता बलात्कार के मामलों में आगे आना बंद कर देंगी और इसलिए इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

    याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है और यह वकीलों को नकारात्मक रोशनी में दिखाता है।

    फिल्म के ट्रेलर के अनुसार, एक महिला फिल्म निर्देशक पर बलात्कार का आरोप लगाती है। जहां ऋचा चड्डा फिल्म में कथित पीड़ित का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं अक्षय खन्ना निर्देशक के वकील हैं। एक विशिष्ट दृश्य की ओर इशारा करते हुए जहां पीड़ित से जिरह की जाती है, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि "फिल्म में पीड़ित से आपत्तिजनक प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न कभी भी खुली अदालत में नहीं पूछे जाते हैं।

    लाइव लॉ से बात करते हुए वकील वाजिद पठान ने कहा-

    "सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 (जो सार्वजनिक उपद्रव और जनता को प्रभावित करने वाले गलत कृत्य से निपटती है) के तहत अदालत के पास फिल्म निर्माताओं और फिल्म के अन्य कलाकारों पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।"

    फिल्म के ट्रेलर का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म सेक्शन 375 का गलत चित्रण करती है और बुरी रोशनी में महिलाओं की दुर्दशा को दिखाती है। याचिका अंततः फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए प्रार्थना करती है और उक्त ट्रेलर को वापस लेने की मांग करती है।

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