प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश/परिपत्र को किसी भी विधायी योग्यता के अभाव में पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

24 Sep 2022 9:27 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी विधायी क्षमता के अभाव में प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश या परिपत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है।

    मामले में विवाद बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बैच को प्रदान की जा रही बुनियादी सुविधाओं के लिए शुल्क से संबंधित है, जिसे 12 जून, 2012 के एक परिपत्र द्वारा एक अप्रैल 2009 से बढ़ा दिया गया।

    दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुनियादी सुविधाओं की दरों को संशोधित करने के लिए बीएसएनएल के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि 12 जून, 2012 का परिपत्र संभावित रूप से प्रभावी होगा यानी 1 अप्रैल, 2009 के बजाय 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, बीएसएनएल (अपीलकर्ता) ने तर्क दिया कि बुनियादी ढांचे के शुल्क की दर को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त, 2008 को जारी परिपत्र के आधार पर संशोधित किया गया था, जिसमें शहरों के वर्गीकरण को संशोधित किया गया था और यह 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी हो गया और यही कारण था कि 12 जून, 2012 का परिपत्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए बुनियादी ढांचे के शुल्क को संशोधित करने में 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हो गया।

    इस तर्क को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

    "यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संसद और राज्य विधानमंडल के पास उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों के भीतर कानून की पूर्ण शक्तियां हैं और कुछ संवैधानिक और न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिबंधों के अधीन, वे संभावित और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से कानून बना सकते हैं...

    विधायिका पूर्वव्यापी कानून द्वारा एक कानून बना सकती है जो इसके लागू होने की तारीख से पहले सीमित अवधि के लिए क्रियाशील होगा...

    रेट्रोस्पे‌क्टिस कानून बनाने की शक्ति विधायिका को एक संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त करने और कानून को बहाल करने में सक्षम बनाती है, जैसा कि संशोधन अधिनियम से पहले मौजूद था, लेकिन साथ ही, प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश या परिपत्र, जैसा भी मामला हो, में किसी भी विधायी क्षमता की अनुपस्थिति में उसे रेट्रोस्पे‌क्टिव प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है।

    केवल वही कानून पूर्वव्यापी रूप से बनाया जा सकता है, जिसे विधायिका ने इसे स्पष्ट रूप से प्रदान किया हो। इस विषय पर कानून के पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि बुनियादी ढांचे के शुल्क में संशोधन के लिए दिनांक 12 जून 2012 के परिपत्र की एक अप्रैल 2009 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होने की प्रयोज्यता कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इस हद तक, हम आक्षेपित निर्णय के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं।"

    अदालत ने आंशिक रूप से बीएसएनएल को एक अप्रैल 2013 को लागू होने वाले 12 जून 2012 के परिपत्र के अनुसार हर साल 10% की वृद्धि के आधार पर काल्पनिक दरों को संशोधित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अपील की अनुमति दी।

    केस डिटेलः भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड | 2022 लाइव लॉ (SC) 792 | CA 1699 - 1723 OF 2015 | 22 सितंबर 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न

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