न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में एडिशनल सीएमएम को सीएमएम के अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

28 July 2022 9:21 AM GMT

  • न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में एडिशनल सीएमएम को सीएमएम के अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां तक न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा,

    "इसके अलावा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास प्रशासनिक शक्तियां हो सकती हैं। हालांकि, अन्य सभी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से सीआरपीसी के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां दोनों समान हैं।"

    बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले में व्यक्त विचार को बरकरार रखते हुए इस प्रकार कहा कि (i) जिला मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए मनोनीत व्यक्ति नहीं है; (ii) सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में प्रकट होने वाले अभिव्यक्ति "जिला मजिस्ट्रेट" और " चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट" का अर्थ सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शामिल होगा।

    इस मामले में एक मुद्दा यह भी उठा कि क्या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ कहा जा सकता है?

    इसका उत्तर देने के लिए पीठ ने धारा 11, 12, 15, 16, 17, 19 और 35 का हवाला दिया और निम्नलिखित पर ध्यान दिया-

    1. किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट द्वारा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। हाईकोर्टकिसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी के तहत या किसी अन्य कानून के तहत चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी जो कि हाईकोर्ट निर्देश दे सकता है।

    2 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और प्रत्येक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे; और हर दूसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे।

    इसलिए, बेंच ने कहा :

    इस प्रकार सीआरपीसी के तहत चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायिक शक्तियों और शक्तियों का प्रयोग द्वारा किया जाता है, उनका एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां तक सीआरपीसी के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का संबंध है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बराबर कहा जा सकता है। इसके अलावा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास प्रशासनिक शक्तियां हो सकती हैं। हालांकि, अन्य सभी उद्देश्यों और विशेष रूप से सीआरपीसी के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के लिए दोनों समान हैं। इसलिए, जहां तक न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता है।

    मामले का विवरण

    आरडी जैन एंड कंपनी बनाम कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड | 2022 लाइव लॉ (SC) 634 | सीए 175/ 2022 | 27 जुलाई 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    हेडनोट्स

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 11, 12, 15, 16, 17, 19 और 35- जहां तक सीआरपीसी के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का संबंध है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बराबर कहा जा सकता है- इसके अलावा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास प्रशासनिक शक्तियां हो सकती हैं। (पैरा 10-10.1)

    वित्तीय संपदा का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन सुरक्षा हित अधिनियम, 2002; धारा 14 - जिला मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए एक मनोनीत व्यक्ति नहीं है - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

    वित्तीय संपदा का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन सुरक्षा हित अधिनियम, 2002; धारा 14 - धारा 14 के तहत सीएमएम/डीएम द्वारा उठाया जाने वाला कदम एक मंत्रिस्तरीय कदम है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन का निपटारा करते समय, अर्ध न्यायिक कार्य या विवेक के आवेदन के किसी तत्व की आवश्यकता नहीं होगी - मजिस्ट्रेट को आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता का निर्णय लेना होगा और कुछ नहीं। इसलिए, धारा 14 में सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने वाले सुरक्षित लेनदार के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा उठाई गई एक न्यायिक प्रक्रिया योग्यता बिंदु शामिल नहीं है।(पैरा 8)

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