'अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी गई है ताकि जनरल, एससी/एसटी/ओबीसी सीटों पर ईडब्ल्यूएस कोटे का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े': केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Brij Nandan

28 Sep 2022 6:46 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के कारण जनरल, एससी/एसटी/ओबीसी सीटों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

    केंद्र ने कहा कि इस संबंध में 2,14,766 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी गई है।

    सामाजिक न्याय मंत्रालय के हलफनामे में बताया गया है कि 17 जनवरी 2019 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन की सभी शाखाओं में एडमिशन बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी किया गया था ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बनाए रखने और सामान्य वर्ग के लिए सीट उपलब्धता को प्रभावित नहीं करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

    यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि आरक्षित वर्ग और ओपन कैटेगरी के लिए उपलब्ध सीटें पूर्ण संख्या में प्रभावित न हों।

    हलफनामे में आगे कहा गया है कि इस संबंध में की गई गणना के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आनुपातिक आरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और सीट की उपलब्धता को कम न करें। सामान्य श्रेणी के लिए कुल संख्या में 2018-19 में किए गए प्रवेश की तुलना में, सेवन में कुल वृद्धि लगभग 25% (2018-19 में प्रवेश के ऊपर और ऊपर) की वृद्धि की जानी है।

    भारत सरकार के हलफनामे ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4,315.15 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

    चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस. रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. परदीवाला की पांच जजों की पीठ ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मामले में सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रखा।



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