अडानी-हिंडनबर्ग : " भारतीय निवेशकों को संरक्षित कैसे किया जाए ?" सुप्रीम कोर्ट ने ठोस नियामक तंत्र के लिए केंद्र, सेबी से विचार मांगे

LiveLaw News Network

10 Feb 2023 11:32 AM GMT

  • अडानी-हिंडनबर्ग :  भारतीय निवेशकों को संरक्षित कैसे किया जाए ? सुप्रीम कोर्ट ने ठोस नियामक तंत्र के लिए केंद्र, सेबी से विचार मांगे

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी-हिंडनबर्ग मामले के मद्देनजर भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की और नियामक तंत्र में सुधार के सुझावों पर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विचार मांगे।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने नियामक ढांचे को मजबूत करने पर सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी प्रस्ताव दिया। पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्टसेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में जांच की मांग की गई थी, जिसने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों को प्रभावित करके शेयर बाजार में हलचल मचा दी थी। पीठ ने मामले को सोमवार (13 फरवरी) के लिए स्थगित कर दिया है और भारत के सॉलिसिटर जनरल को मंत्रालय के निर्देश के बाद वापस आने के लिए कहा है।

    मामला संज्ञान में आते ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने बेंच में अपने साथियों जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला के साथ करीब पांच मिनट तक चर्चा की।

    चर्चा के बाद, सीजेआई ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, जो सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे:

    "यह सिर्फ एक खुला संवाद है। वे अदालत के सामने एक मुद्दा लाए हैं। चिंता का विषय यह है कि हम भारतीय निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? यहां जो हुआ वह शॉर्ट-सेलिंग था। संभवत: सेबी भी इसकी जांच कर रहा है। कृपया आपके अधिकारी भी बताएं, यह कोई जादू-टोना नहीं है जो हम करने की योजना बना रहे हैं। मान लीजिए कि शॉर्ट-सेल के परिणामस्वरूप, शेयरों का मूल्य गिर सकता है। खरीदार को अंतर का लाभ मिलता है। यदि यह छोटे पैमाने पर हो रहा है , कोई परवाह नहीं करता। लेकिन अगर यह बड़े पैमाने पर होता है, तो कुछ रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय निवेशकों को होने वाला कुल नुकसान कई लाख करोड़ रुपये का होता है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि भविष्य में हमारे पास मजबूत तंत्र हो ? क्‍योंकि आज पूंजी भारत से बाहर आ-जा रही है। हम भविष्‍य में कैसे सुनिश्चित करें कि भारतीय निवेशक सुरक्षित रहें? बाजार में अभी हर कोई है। कहा जाता है कि नुकसान दस लाख करोड़ से अधिक का है। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित हैं? हम यह कैसे सुनिश्चित करें ये भविष्य में नहीं हो ? हम सेबी के लिए किस भूमिका की परिकल्पना कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, एक अलग संदर्भ में, आपके पास सर्किट ब्रेकर हैं।"

    एसजी ने कहा,

    "मेरे लिए तुरंत जवाब देना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ट्रिगर बिंदु (हिंडनबर्ग) रिपोर्ट थी, जो हमारे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। ऐसे नियम हैं जो चिंताओं से निपटते हैं। हम भी चिंतित हैं।"

    एसजी ने कहा कि सेबी भी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

    इसके बाद सीजेआई ने एक समिति गठित करने का सुझाव दिया।

    "सुझावों में से एक कुछ समिति बनाने का है ... हम सेबी या नियामक एजेंसियों पर कोई संदेह नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन सुझाव व्यापक विचार प्रक्रिया है ताकि कुछ इनपुट प्राप्त किए जा सकें। और फिर सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या क़ानून में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, क्या नियामक ढांचे के लिए संशोधन की आवश्यकता है। एक निश्चित चरण के बाद हम नीति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन एक तंत्र होना चाहिए ताकियह भविष्य में ना हो। यह वह कॉल है जिसे सरकार को लेना है। हमें एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।"

    सीजेआई ने जारी रखा,

    मेरे भाई जस्टिस नरसिम्हा का एक सुझाव है, मौजूदा नियम के बारे में सोमवार को वापस आएं। मौजूदा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और क्या इससे प्रक्रिया में मदद मिलेगी? क्या हम एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार कर सकते हैं, जिसे प्रतिभूति बाजार, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों और विवेकशील मार्गदर्शक व्यक्ति के रूप में एक पूर्व न्यायाधीश से लिया जा सकता है। अंतत: इनपुट को डोमेन विशेषज्ञों से लेना होगा। हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। हम सिर्फ ध्यान से सोच रहे हैं। हम सेबी को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। हमें सेबी को मजबूत करने के बारे में भी सोचने की जरूरत है ताकि भविष्य में इससे निपटने के लिए बेहतर प्रावधान हों। यह एक नई दुनिया है। भारत वह नहीं है जो 1990 के दशक में था। साथ ही शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां केवल उच्च मूल्य के निवेशक ही निवेश करते हैं। यह एक ऐसी जगह भी है जहां, बदलती कर व्यवस्था के साथ, मध्यम वर्ग का एक व्यापक वर्ग निवेश करता है।"

    एसजी ने कहा,

    "सेबी जो भी वैधानिक नियम मौजूद है, उसे देख रहा है। हम आपको को संतुष्ट करने में सक्षम होंगे।"

    सीजेआई ने जवाब दिया,

    "आप वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों के साथ भी परामर्श कर सकते हैं। हमें एक ढांचा दें। ये सिर्फ गहरी सोच है। हम सचेत हैं कि हम जो कुछ भी कहते हैं वह शेयर बाजार को भी प्रभावित कर सकता है। यह भावनाओं पर चलता है। इसलिए हम इससे सतर्क हैं।शेयर बाजार भावनाओं से चलता है।"

    इस आदान-प्रदान के बाद, बेंच ने रिकॉर्डिंग के आदेश को निर्धारित किया:

    "हमने सॉलिसिटर जनरल को यह सुनिश्चित करने के संबंध में चिंताओं का संकेत दिया है कि देश के भीतर नियामक तंत्र को विधिवत रूप से मजबूत किया जाए ताकि भारतीय निवेशकों को कुछ अस्थिरता से बचाया जा सके, जैसा कि हाल के दो हफ्तों में देखा गया था। बदले में मौजूदा नियामक ढांचे का उचित मूल्यांकन और मजबूत नियामक उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।"

    हमने एसजी को ये भी सुझाव दिया कि क्या वे समिति गठित करने के सुझाव को स्वीकार करने को तैयार हैं। यदि भारत संघ सुझाव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है, तो समिति के गठन पर आवश्यक प्रस्तुतियां मांगी जा सकती हैं

    एसजी ने आश्वासन दिया कि सेबी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। हम स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त का उद्देश्य सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन पर कोई संदेह उठाना नहीं है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये कदम उठाया जिसमें अमेरिका स्थित हिंडबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में जांच की मांग की गई थी, जिसके प्रकाशन के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट आई थी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

    तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में हिंडबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की सामग्री की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की मांग की गई है।

    सीजेआई ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और जनहित याचिका को एक और के साथ टैग करने का निर्देश दिया जो कल (10 फरवरी 2023) को सूचीबद्ध है।

    विचाराधीन अन्य याचिका सीरियल वादी एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई है और 'शॉर्ट-सेलिंग' को धोखाधड़ी का अपराध घोषित करने की मांग करती है। उक्त याचिका में, "कृत्रिम क्रैशिंग की आड़ में शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने के लिए"हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ जांच की मांग की गई है।

    24 जनवरी को अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी समूह पर अपने स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी और अनाचार करने का आरोप लगाया गया था। अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब प्रकाशित करके आरोपों का खंडन किया और यहां तक कि इसे भारत के खिलाफ हमला करार दिया। हिंडबर्ग ने एक जवाब के साथ यह कहते हुए पलटवार किया कि 'धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद द्वारा अस्पष्ट नहीं किया जा सकता' और अपनी रिपोर्ट पर कायम रहा।

    हिंडबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से, अडानी के शेयरों में शेयर बाजार में गिरावट आई है। स्टॉक की कीमतों में गिरावट के चलते समूह को अपने एफपीओ को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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