धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

3 Aug 2021 2:36 PM IST

  • धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं है क्योंकि यह आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर है।

    जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने देवरानी की हत्या की एक महिला आरोपी को बरी करते हुए कहा,

    आरोपी को केवल एक संदेह पैदा करना है और यह अभियोजन पक्ष के लिए है कि वो उचित संदेह से परे स्थापित करे कि इससे आरोपी को कोई लाभ नहीं हो सकता है।

    इस मामले में शादी के करीब डेढ़ साल बाद मृतका की ससुराल में 95 फीसदी जलने से मौत हो गई। मृतका का छोटा भाई करीब 11-12 साल का इकलौता चश्मदीद गवाह था। मृतका की जेठानी समेत अन्य आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने बच्ची की गवाही पर भरोसा करते हुए उसे दोषी ठहराया कि उसने मृतका के मुंह में कपड़ा भर दिया था जिसके बाद अन्य आरोपियों ने आग लगा दी थी। हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी।

    अपील में, आरोपी ने तर्क दिया कि उसने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में एक विशिष्ट बचाव किया था कि वह अपने ससुराल में रहती थी, जो अलग और कुछ दूरी पर था। आगे यह तर्क दिया गया कि बाल गवाह द्वारा उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोप कभी नहीं लगाया गया था और इस प्रकार उसे बचाव के एक मूल्यवान अवसर से वंचित कर दिया गया था जो उसकी सजा को समाप्त कर देता है।

    अदालत ने अभियुक्त की दलील [जनक यादव बनाम बिहार राज्य, (1999) 9 SCC 125] को स्वीकार करते हुए कहा,

    "हम इस विचार से हैं कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत इस संबंध में उससे कोई प्रश्न पूछे जाने के अभाव में अपीलकर्ता को अपने बचाव में गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया गया है। यह बार-बार माना गया है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया है लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का एक पहलू एक अभियुक्त को बचाव पेश करने का अवसर देता है। धारा 313 सीआरपीसी के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का बोझ सभी उचित संदेह से परे नहीं है क्योंकि आरोप साबित करने का जिम्मा अभियोजन पक्ष पर है। आरोपी को केवल एक संदेह पैदा करना है। यह अभियोजन पक्ष के लिए है कि उचित संदेह से परे स्थापित करे कि इससे अभियुक्त को कोई लाभ नहीं हो सकता है। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ता का घर निकट के क्वार्टर में था, ये स्वयं ये साबित नहीं कर सकता कि वास्तव में घटना के समय उसके पैतृक घर में उसकी उपस्थिति के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। यह एक तथ्य है जिसे स्थापित किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।"

    बयान नहीं था कि कपड़ा उसके मुंह से निकाला गया था

    अदालत ने कहा कि किसी भी स्तर पर, गवाह ने यह नहीं कहा कि उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया था, लेकिन उसने कहा कि मृतका बोल रही थी जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था।

    पीठ ने कहा,

    "इसका कारण यह है कि यदि मृतका के मुंह में कपड़ा भरा होता तो वह बोल नहीं पाती।"

    पीठ ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने यह भी कहा कि मृतका के मुंह में कोई कपड़ा नहीं था और सभी 32 दांत बरकरार थे।

    पीठ ने कहा,

    "निचली अदालत द्वारा यह चर्चा और तर्क कि मुंह में किसी भी कपड़े की अनुपस्थिति अप्रासंगिक थी क्योंकि यदि मृतक सौ प्रतिशत जलता है तो कपड़ा स्वाभाविक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकता है, यह सुझाव देना कि इसे जला दिया गया होगा, पूरी तरह से गलत है।"

    पीठ ने यह देखते हुए कहा कि इस मामले में बाल गवाह के साक्ष्य में आरोपी को एक विशिष्ट भूमिका का श्रेय देना इतना उत्कृष्ट गुण नहीं है जो अदालत के विश्वास को एक बाल गवाह के एकमात्र सबूत पर आधारित करने के लिए प्रेरित करे।

    वह खुद भी मृतका की तरह बहू थी

    पीठ ने आरोपी की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा,

    "वह स्वयं मृतका की तरह बहू थी। सबूतों की प्रकृति में इस बात की अत्यधिक संभावना नहीं है कि वह इस तरह के कार्यों में शामिल होगी। परिस्थितियों में संदेह का लाभ अपीलकर्ता को दिया जाना है।"

    बाल गवाह के अलावा किसी भी पुष्टिकारक साक्ष्य की अनुपस्थिति अकेले बाल गवाह को अविश्वसनीय नहीं बना सकती

    हालांकि, इस मामले में अदालत ने बाल गवाह पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र यह नहीं मानता कि बाल गवाह का सबूत अविश्वसनीय है और इसे खारिज किया जा सकता है।

    "11 से 12 वर्ष की आयु के एक बच्चे में निश्चित रूप से देखने, आत्मसात करने और सराहना करने के लिए मानसिक क्षमता विकसित होती है। किसी दिए गए मामले में अकेले बाल गवाह का साक्ष्य भी दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। बाल गवाह के अलावा किसी भी पुष्ट साक्ष्य की अनुपस्थिति अकेले बाल गवाह को अविश्वसनीय नहीं बना सकती। लेकिन न्यायालयों ने नियमित रूप से यह माना है कि जहां एक बाल गवाह पर विचार किया जाना है, और इससे भी अधिक जबकि वह एकमात्र गवाह है, तो साक्ष्य की मांग की जांच का एक ऊंचा स्तर होता है ताकि न्यायालय बाल गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता और वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट हो। घटना के लगभग एक साल बाद पीडब्लू -2 की जांच की गई। न्यायालय ने इसलिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए कि कहीं उसे सिखाया- पढ़ाया गया या अन्यथा, सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया और जो बयान दिया गया था वह सच के अलावा और कुछ नहीं था। [मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश, (2011) 4 SCC 786 के लिए संदर्भित]"

    केस: प्रमिला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; सीआरए 700/ 2021

    पीठ : जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी

    उद्धरण : LL 2021 SC 342

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