सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ट्रायल कोर्ट द्वारा गलत व्याख्या के कारण आरोपी ने दो साल और जेल में गुजारे, सुप्रीम कोर्ट ने जज पर कार्रवाई की इच्छा जताई

LiveLaw News Network

15 May 2022 2:21 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ट्रायल कोर्ट द्वारा गलत व्याख्या के कारण आरोपी ने दो साल और जेल में गुजारे, सुप्रीम कोर्ट ने जज पर कार्रवाई की इच्छा जताई

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मई) को चिंता व्यक्त की कि आंध्र प्रदेश में एक ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा उसके आदेश की गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद भी आरोपी हिरासत में रहा।

    इस तथ्य से परेशान होकर कि वर्तमान मामले में, जहां 9 साल की हिरासत उसे जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त पाई गई, आरोपी को दो अतिरिक्त वर्षों (11 वर्ष) के लिए हिरासत में लिया गया था।

    जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट, पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने माना कि यह हुसैनारा खातून और मोती राम को फिर से कैद करना है।

    "यह मामला बहुत ही खेदजनक स्थिति को दर्शाता है।"

    सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए, बेंच ने निम्नलिखित सामान्य निर्देश पारित किए -

    1. प्रत्येक हाईकोर्ट हमें ऐसे सभी आदेशों का विवरण देगा जिनका पालन किया जाना बाकी है और संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी जेल में बंद हैं। समस्या का समाधान करने के तरीकों में से एक यह होगा कि एक रजिस्टर हो और यह आंकड़े बनाए रखें कि कितने मामलों में जमानत पर व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए थे और यदि इस तरह के कुल मामलों में से कोई भी व्यक्ति किसी कारण से जमानत पर रिहा होने के अवसर से वंचित रहा। रजिस्टर में उचित सुरक्षा आदि सहित कारणों का उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति द्वारा व्यवस्था की जा सकती है या नहीं। इस तरह के मामलों को अगले महीने संबंधित अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और यह तथ्य कि व्यक्ति को अभी तक जमानत पर रिहा नहीं किया गया है, संबंधित न्यायालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए जिसके आदेश के तहत व्यक्ति को जमानत की राहत दी गई थी।

    2. प्रत्येक हाईकोर्ट द्वारा आज से छह सप्ताह के भीतर विवरण दिया जाए।

    आगे निर्देश दिया -

    "हमें यह देखना चाहिए कि इन मामलों को हाईकोर्ट और सभी संबंधितों द्वारा अत्यधिक गंभीरता से लिया जाए। इस आदेश की प्रतियां सभी हाईकोर्ट को भेजी जाएं।"

    सुप्रीम कोर्ट ने 28.09.2020 को आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी और निर्देश दिया था कि उसे आदेश की तारीख से तीन दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करे जो वह उचित समझे। जमानत अर्जी 29.10.2020 को ट्रायल कोर्ट के सामने आई। यह मानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन दिनों की समय अवधि समाप्त होने के कारण आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था, इसने उसे जमानत पर रिहा करने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है -

    "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समय समाप्त होने के बाद याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। इसलिए, वापस की जाती है।"

    बेंच यह नोट करके परेशान थी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा गलत तरीके से प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उक्त आदेश में पेश की गई 'तीन दिनों' की शर्त ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने में दो साल की देरी की है। यह टिप्पणी की -

    "हमें आश्चर्य है कि एक न्यायिक अधिकारी ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उस तरीके से पढ़ा, जैसा कि उसके आदेश से प्रकट होता है।"

    पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले को अपने प्रशासनिक पक्ष पर उठाए और इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए संबंधित न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगे।

    "हम आम तौर पर इसे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा के रूप में मानते हैं, लेकिन इस स्तर पर हम यह देखकर संतुष्ट हैं कि हाईकोर्ट अपने प्रशासनिक पक्ष में मामले को उठाएगा; संबंधित ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगे और प्रशासनिक पक्ष में मामले से निपटें। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने जो कुछ भी कहा है उसे अंतिम निर्धारण के रूप में लिया जाएगा। मामले को पूरी तरह से प्रशासनिक पक्ष में इसके गुणों के आधार पर निपटाया जाएगा। "

    28.09.2020 को जमानत देने के बाद जब मामला 20.04.2022 को आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया था कि तब तक आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया गया था। इसके बाद 25.04.2022 को संबंधित पुलिस और जेल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

    अपने जवाब में अधीक्षक, केंद्रीय कारागार नेल्लोर, आंध्र प्रदेश ने प्रस्तुत किया कि जमानत देने का आदेश दिनांक 28.09.2020 को जेल में 06.10.2020 को प्राप्त हुआ था। कोर्ट की रजिस्ट्री ने देरी की व्याख्या करते हुए कहा था कि आदेश तुरंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया गया था, लेकिन शारीरिक तौर पर प्रति नियत समय में भेज दी गई थी।

    यह दावा किया गया था कि उस समय प्रचलित कोविड-19 प्रतिबंधों को देखते हुए, आरोपी को तुरंत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसके बाद 22.10.2020 को जमानत आवेदन का मसौदा तैयार किया गया और 29.10.2020 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने पर जमानत देने से इनकार कर दिया। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को रिहा नहीं किया गया। हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश (9 मई) को पारित करने की तिथि के अनुसार, आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

    केस: गोपीशेट्टी हरिकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एसएलपी ( सीआरएल) संख्या 4685/2020

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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