फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आरोपी को स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 'अजीब' आदेश को खारिज किया

Sharafat

4 Nov 2023 4:24 AM GMT

  • फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आरोपी को स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अजीब आदेश को खारिज किया

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक हाईकोर्ट द्वारा पारित एक निर्देश पर आश्चर्य व्यक्त किया जिसमें कहा गया था कि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने से पहले किसी आरोपी को उसके खिलाफ एकत्र की गई सामग्री को समझाने का अवसर देगी।

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए यह निर्देश पारित किया।

    जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को अस्वीकार करते हुए कहा,

    “ आश्चर्यजनक रूप से हाईकोर्ट ने देखा है कि जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 173 के तहत फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले अपीलकर्ता को जांच के दौरान उसके खिलाफ एकत्र की गई सामग्री को समझाने का अवसर देगा। कम से कम कहने के लिए ऐसा दृष्टिकोण बहुत अजीब और कानून के विपरीत है ।"

    मौजूदा मामले में अपीलकर्ता, संबंधित सोसायटी के सहायक सोसायटी प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ वित्तीय अनुशासनहीनता और किसानों के लिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं। इस प्रकार उसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, हालांकि उसने आदेश दिया: " याचिकाकर्ता को फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उसके खिलाफ एकत्र की गई सामग्री को समझाने के लिए जांच अधिकारी द्वारा उचित अवसर दिया जाएगा। "

    शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने मामले की गुणवत्ता पर विचार किए बिना अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने दी गई अंतरिम राहत को भी बढ़ाते हुए मामले को हाईकोर्ट के समक्ष बहाल कर दिया।

    न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को 8 दिसंबर 2023 की सुबह रोस्टर बेंच के समक्ष बहाल याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया। पार्टियां उस दिन रोस्टर बेंच के सामने पेश होंगी ।

    केस टाइटल : शिव कुमार शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3347/2023

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