जो खाते 31 अगस्त तक NPA घोषित नहीं हुए वो मामले के निपटारे तक NPA नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

3 Sept 2020 5:02 PM IST

  • जो खाते 31 अगस्त तक NPA घोषित नहीं हुए वो मामले के निपटारे तक NPA नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन खातों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) घोषित होने से बचा लिया, जिन्हें 31 अगस्त को NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, जब तक कि केस का निस्तारण नहीं हो जाता।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच COVID-19 के चलते लोन पर मोहलत के विस्तार और ब्याज की माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    मामले को एक हफ्ते के लिए स्थगित करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को NPA घोषित होने के लिए संरक्षण दिया, जब तक कि मामले का निपटारा नहीं हो जाता। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 10 सितंबर को होगी।

    अदालत ने यह भी कहा कि यह प्राथमिक दृष्टिकोण है कि कुछ निर्देशों को आरबीआई से आना है। "आप क्या करते हैं, यह आपको तय करना है। कुछ चीजें भारत सरकार या आरबीआई द्वारा तय की जानी चाहिए। सब कुछ बैंकों पर नहीं छोड़ा जा सकता है" - सुप्रीम कोर्ट

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को टर्म लोन पर अर्जित ब्याज को बनाए रखने के कारणों से पीठ को अवगत कराया।

    उन्होंने कहा कि यह बैंकिंग क्षेत्र की रक्षा के लिए किया गया था जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यप्रणाली को किश्तों के भुगतान के तत्काल दबाव को कम करने के लिए, सभी क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया जाए और परिसंपत्तियों के पुनर्गठन पर जोर देने के लिए अपनाया गया था।

    इस बिंदु पर,न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि

    "सभी उपाय पहले से ही आरबीआई द्वारा रिकॉर्ड में थे, हालांकि, केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई उपाय नहीं किया। "हम 32 के तहत जांच नहीं करेंगे कि क्या उपाय उपयुक्त हैं। प्रश्न डीएमए के कानूनी ढांचे के भीतर संघ का संचालन है? क्या एनडीएमए है?"

    एसजी ने कहा कि डीएमए ने सरकार को निर्धारित किया है कि वह क्या कर सकती है। अब तक, एनडीएमए ने आरबीआई को पर्यवेक्षी भूमिका निभाने के लिए इसे उचित माना है, " उन्होंने तर्क दिया।

    तब कानून अधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों को COVID 19 संबंधित दबावों को हल करने और उधारकर्ताओं के लिए रियायत दर में बदलाव के साथ ऋण की अवधि के साथ या दो साल के लिए स्थगन और यहां तक ​​कि दंडात्मक शुल्क भी माफ करने के लिए पूरी तरह से सशक्त बनाया गया था।

    उन्होंने कहा,

    '' प्रक्रिया और पेचीदगियों से बैंकों को निपटना होगा। यह सेक्टर-वार होगा। एक्सपर्ट कमेटी निजी कर्जदारों के रास्ते में नहीं आती है। ''

    इसके अलावा, एसजी ने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति 6 सितंबर को सेक्टर विशिष्ट दिशानिर्देशों के साथ आ रही है। 6 अगस्त के आरबीआई द्वारा पेश की गई COVID19 योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए, एसजी ने कहा कि यह योजना केवल उन लोगों पर लागू होगी जो कि COVID 19 के कारण प्रभावित हैं।

    मेहता ने कहा,

    "जो व्यक्ति 2019 में डिफ़ॉल्ट रूप में था, वह अन्य योजनाओं के लिए पहुंच सकता है, वे COVID 19 संबंधित योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वे अन्य योजनाओं में जा सकते हैं। आप 2019 के डिफॉल्टर हो सकते हैं - एक राहत जिसका आप अलग से लाभ उठा सकते हैं।"

    इस मुद्दे पर कि क्या सरकार की ओर से निर्देश आएंगे और क्या सब कुछ बैंकों के पास रह जाएगा, एसजी ने कहा कि वह अब निर्देश लेंगे। बेंच ने उनसे यह भी पूछा कि जिन लोगों के लिए 1 फरवरी को चूक नहीं हो सकती है, लेकिन COVID 19 के कारण उनकी स्थिति खराब हो सकती है, उन लोगों के लिए कितनी मितव्ययी योजनाएं बनाई जा रही हैं। मामले को अगले सप्ताह विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

    बुधवार को याचिकाकर्ताओं व अन्य हितधारकों ने COVID-19 के चलते लोन पर मोहलत के विस्तार और ब्याज की माफी पर अपना पक्ष रखा था।

    पृष्ठभूमि:

    याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने आरबीआई द्वारा 31 मई तक EMI के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने के बाद ऋण पर ब्याज वसूलने को चुनौती दी है, जिसे अब 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

    याचिका में इसे असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, लोगों की आय पहले ही कम हो गई है और वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

    EMI चुकाने के लिए मोहलत के दौरान ब्याज के खिलाफ दाखिल याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि टर्म लोन चुकाने पर रोक के दौरान ब्याज पर छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य को खतरा होगा।

    RBI ने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें ब्याज की छूट नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता के साथ-साथ देनदारों के हितों को भी खतरा होगा।

    RBI ने कहा है कि इस कदम के पीछे का उद्देश्य COVID-19 महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण हुए व्यवधान के कारण लोन सेवा के बोझ को कम करना है। व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया गया था।

    हलफनामे में कहा गया है,

    "इसलिए, नियामक पैकेज, इसके सार में, अधिस्थगन / स्थगन की प्रकृति में है और छूट प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।"

    सुप्रीम कोर्ट में RBI के जवाब में प्रकाश डाला गया है कि RBI उन कठिनाइयों से निपटने में मदद कर रहा है, जो उधारकर्ताओं को संचित ब्याज को चुकाने में हो सकती हैं, साथ ही 23 मई को घोषणा की कि " लोन देने वाली संस्थाएं, अपने विवेक से, 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए संचित ब्याज को एक वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (FITL) में, परिवर्तित कर सकती है।

    मोहलत प्रदान करने के संबंध में, RBI ने ने कहा है कि पात्र संस्थानों को उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों को विकसित करने के लिए ऋण देने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संस्थान अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त है।यही कारण है कि ऋणदाताओं के विवेक पर ये छोड़ा गया है।

    बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने की अनुमति देने के महत्व के बारे में RBI का कहना है कि बैंकों से व्यवहार्य वाणिज्यिक विचार चलाने की उम्मीद की जाती है और वे वास्तव में जमाकर्ताओं के संरक्षक हैं। बैंकों के कार्यों को जमाकर्ताओं के हितों द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं।

    12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा था कि क्या 6 महीने के लिए लोन पर मोहलत से भुगतान में ब्याज पर ब्याज लगेगा।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा था कि क्या भुगतान के ब्याज पर ब्याज लगेगा या नहीं।कोर्ट ने कहा कि उसकी पूछताछ ब्याज पर ब्याज के इस सीमित पहलू पर है।

    "हम संतुलन बना रहे हैं। केवल एक चीज जो हम चाहते हैं वह एक व्यापक उपाय है। इन कार्यवाहियों में हमारी चिंता केवल यह है कि क्या ब्याज जो स्थगित कर दिया गया है, उसे बाद में देय शुल्कों में जोड़ा जाएगा या क्या ब्याज पर ब्याज लगेगा।"

    भारतीय स्टेट बैंक ने यह दलील देने के लिए हस्तक्षेप किया कि सभी बैंकों का विचार है कि ब्याज छह महीने की अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता है।

    4 जून को शीर्ष अदालत ने आरबीआई से मोहलत के दौरान ऋण पर ब्याज की माफी के बारे में वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा था क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता को जोखिम में डालकर ब्याज की माफी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

    यह देखा गया कि ये चुनौतीपूर्ण समय हैं और यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि एक तरफ, अधिस्थगन दिया गया है और दूसरी ओर, ऋण पर ब्याज लिया जाता है।

    शीर्ष अदालत ने 26 मई को, केंद्र और आरबीआई को मोहलत अवधि के दौरान ऋणों के ब्याज पर ब्याज को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था।

    RBI ने कहा कि 27 मार्च के परिपत्र की घोषणा को बाद में 17 अप्रैल और 23 मई को संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा स्थगन अवधि को और तीन महीने तक बढ़ाया गया था जो कि टर्म लोन के संबंध में सभी किश्तों के भुगतान पर 1 जून से 31 अगस्त, 2020 तक है ( कृषि ऋण, खुदरा और फसल ऋण सहित)।

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