फरार/भगोड़ा घोषित आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

22 Oct 2021 4:21 AM GMT

  • फरार/भगोड़ा घोषित आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरार/भगोड़ा घोषित आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

    इस मामले में निचली अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि आरोपी फरार है और यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत कार्यवाही भी जारी कर दी गई है, इसलिए आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

    इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी।

    अपील में, राज्य ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (2014) 2 एससीसी 171 मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई है और सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

    अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत कार्यवाही शुरू करने के तथ्य को केवल यह कहकर नजरअंदाज कर दिया कि " यह ऐसा ही होना चाहिए, जैसा हो सकता है।"

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा,

    "मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (सुप्रा) के मामले में, इस अदालत द्वारा यह देखा और माना जाता है कि यदि किसी को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरार/भगोड़ा घोषित अपराधी घोषित किया जाता है तो वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।"

    पीठ ने आगे कहा कि यहां तक कि एक व्यावसायिक लेनदेन के मामले में भी आईपीसी के तहत अपराध हो सकते हैं, विशेष रूप से धारा 406, 420, 467, 468, आदि। आरोप और आरोप की प्रकृति पर विचार करने की आवश्यकता है। अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि आरोप की प्रकृति एक व्यावसायिक लेनदेन से उत्पन्न हो रही है।

    केस का नाम और उद्धरण: प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एलएल 2021 एससी 579

    मामला संख्या और दिनांक: सीआरए 1209 ऑफ 2021 | 21 अक्टूबर 2021

    कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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