सक्षम पति को वैध तरीके से कमाकर अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण पोषण करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

28 Sep 2022 1:49 PM GMT

  • सक्षम पति को वैध तरीके से कमाकर अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण पोषण करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सक्षम पति वैध तरीकों से कमाने और अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा,

    " पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, अगर वह सक्षम है तो क़ानून में उल्लिखित कानूनी रूप से अनुमेय आधारों को छोड़कर अपने दायित्व से बच नहीं सकता।"

    इस मामले में फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, नाबालिग बेटे के लिए भरण पोषण की याचिका की अनुमति दी गई। इस आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता-पत्नी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान पति के आचरण की सराहना किए बिना बहुत ही त्रुटिपूर्ण तरीके से आक्षेपित आदेश पारित किया।

    दूसरी ओर प्रतिवादी-पति ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के बच्चों के साथ वैवाहिक घर छोड़ दिया और यह साबित करने में विफल रही कि वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है।

    भुवन मोहन सिंह बनाम मीना (2015) 6 एससीसी 353 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा,

    " सीआरपीसी की धारा 125 की कल्पना एक महिला की पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को दूर करने के लिए की गई थी, जिसने वैवाहिक घर छोड़ दिया हो, जिससे कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके ताकि वह खुद का और बच्चे का भरण पोषण कर सके।

    इस न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियां की क्योंकि न्यायालय ने महसूस किया कि उक्त मामले में परिवार न्यायालय ने संहिता की धारा 125 के तहत उद्देश्यों और कारणों और प्रावधानों की भावना के बिना कार्यवाही की थी। इस तरह की धारणा इस न्यायालय द्वारा मामले में भी जुटाई गई है।

    फैमिली कोर्ट ने कानून के इस मूल सिद्धांत की अवहेलना की कि पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है। पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, अगर वह एक सक्षम है और क़ानून में वर्णित कानूनी रूप से अनुमेय आधारों को छोड़कर वह पत्नी और बच्चे के प्रति अपने दायित्व से बच नहीं सकता।"

    चतुर्भुज बनाम सीता बाई में यह माना गया है कि भरण पोषण की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि शीघ्र उपचार द्वारा उसे फौरन भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करके एक परित्यक्त पत्नी के विनाश को रोकने के लिए है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा तय किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15(3) के संवैधानिक दायरे में भी आता है।

    अदालत ने पति के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है क्योंकि उसकी पार्टी का व्यवसाय अब बंद हो गया है।

    प्रतिवादी एक सक्षम शरीर होने के कारण वह वैध तरीकों से कमाने और अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है।

    फैमिली कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता-पत्नी के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों के संबंध में न्यायालय को यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि हालांकि प्रतिवादी के पास आय का पर्याप्त स्रोत था और वह सक्षम था, लेकिन अपीलकर्ताओं का भरण पोषण करने में असफल रहा।

    इसलिए अदालत ने अपीलकर्ता-पत्नी को प्रति माह 10,000/- रुपये भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया। इसके साथ ही परिवार न्यायालय द्वारा अवयस्क-पुत्र को प्रति माह 6,000/- रुपए भरण पोषण प्रदान किया गया।

    मामले का विवरण

    अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग | 2022 लाइव लॉ (एससी) 805 | 2022 का सीआरए 1693 | 28 सितंबर 2022 |

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी

    हेडनोट्स

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 125 - पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाने की आवश्यकता है, अगर वह एक सक्षम है तो क़ानून में वर्णित कानूनी रूप से अनुमेय आधारों को छोड़कर अपने दायित्व से बच नहीं सकता - सीआरपीसी की धारा 125 की कल्पना की गई थी एक महिला की पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करना, जो वैवाहिक घर छोड़ देती है, ताकि उसे खुद को और बच्चों का भरण पोषण के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके - भरण पोषण की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना नहीं है बल्कि एक परित्यक्त पत्नी के विनाश को रोकने के लिए एक त्वरित उपाय है जिससे उसे फौरन भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान किया जा सके। (पैरा 9-13)

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